RBI Imposes Penalty on UCO Bank: आरबीआई(रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) के नियमों का उल्लंघन जब बैंक करते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। हाल ही में आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि कुछ नियमों को अवहेलना करने के कारण यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा ममला क्या है।

इन कारणों से लगाया यूको बैंक पर जुर्माना
आरबीआई ने करंट अकाउंट खोलने, जमा ब्याज दर और धोखाधड़ी क्लासिफिकेशन के साथ-साथ कुछ नियमों के उल्लंघन को लेकर यूकों बैंक पर 2.68 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
RBI की तरफ से नो योर कस्टमर की गाइडलाइंस (Know Your Customer Guidelines) के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण आरबीआई ने सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर 2.1 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है।
आरबीआई ने जुर्माने से जुड़ी दी ये जानकारी
आरबीआई ने यूको बैंक और सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भारी जुर्माना लगाने के बारे में कहा है कि नियामक के अनुपालन के आधार पर ये जुर्माना लगाया गया है। लेकिन इस फैसले से ग्राहकों के साथ होने वाले कोई भी लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे। यानि बैंकों पर लगे जुर्माने से ग्राहकों के लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा।
आरबीआई के अनुसार, मामले में जुर्माना तय नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। इसका मकसद इन यूनिट की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
आरबीआई के अनुसार, यूको बैंक फ्लोटिंग रेट वाले पर्सनल रिटेल लोन और एमएसएमई को दिए लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ बेंचमार्क करने में विफल रहा है और लोगों के करंट अकाउंट खोले गए जिसमें बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा था। ऐसे लोगों के नाम पर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स खोले गए जो पात्रता नहीं रखते थे। सिर्फ यही नहीं, कुछ अनक्लेम्ड फिक्स्ड डिपॉजिट वाले बैलेंस को डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में एक्सपाइजरी की समय अवधि के तीन महीनों के भीतर ट्रांसफर करने में विफल रही है जिसके बाद ये 10 सालों से ज्यादा समय तक ये अनक्लेम्ड रहे।
साथ ही फ्रॉड वाले मामलों को इंफोर्समेंट एजेंसियों को रिपोर्ट करने में बैंक ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इन सी बातों को लेकर आरबीआई ने बैंक पर जुर्माना लगाया है।


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