RBI Penalty on Banks: आरबीआई समय-समय पर नियम तोड़ने वाले बैंकों और NBFCs पर जुर्माना लगा देता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियमों का ठीक से पालन न करने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकों की कुछ गड़बड़ियों के चलते की गई है। इससे पहले RBI ने इंडियन बैंक पर भी ऐसा ही जुर्माना लगाया था।

SBI पर ₹1.72 करोड़ का जुर्माना
RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर ₹1.72 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा कुछ नियमों का पालन न करने पर लगा है। RBI ने बताया कि SBI ने ऋण और अग्रिम से जुड़े वैधानिक नियमों का उल्लंघन, ग्राहकों की जिम्मेदारी सीमित करने से जुड़े नियमों का पालन न करना (जब बिना अनुमति इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन होते हैं) और चालू खाता खोलने के नियमों का ठीक से पालन न करना। इससे पहले भी RBI ने SBI पर जुर्माना लगाया था।
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जुर्माना
RBI ने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना कुछ नियमों का पालन न करने पर लगाया गया है। आरबीआई ने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Jana Small Finance Bank Ltd) पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। यह पेनाल्टी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाई गई है।
दोनों मामलों में RBI ने साफ कहा है कि जुर्माना बैंकों की खामियों के आधार पर लगाया गया है। साथ ही, बैंकों को नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस तरह की कार्रवाई का मकसद है कि बैंक अधिक सतर्क रहें और रेगुलेशन को गंभीरता से लें। हालांकि, ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जुर्मानों का बैंकिंग सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। आपकी सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। RBI समय-समय पर इसी तरह की सख्ती दिखाता है ताकि बैंक नियमों का पालन करें।


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