RBI Penality on Kotak Bank: रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों से जुड़े नियमों का पालन न करने पर कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेंट्रल बैंक ने 19 दिसंबर को जारी एक बयान में कहा कि 2024 के लिए सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन के लिए वैधानिक इंस्पेक्शन (ISE 2024) के तहत किए गए इंस्पेक्शन में कई कंप्लायंस कमियां सामने आई हैं। रेगुलेटर ने बैंक के जवाबों और अतिरिक्त सबमिशन की समीक्षा करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि ये कमियां इतनी गंभीर थीं कि उन पर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जाए।
RBI ने क्या कहा?
RBI के मुताबिक, यह जुर्माना 'बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट' और 'बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा' पर RBI के जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स, 2006 (CIC रूल्स) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया था। बैंक का स्टैच्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन (ISE 2024) RBI के 31 मार्च, 2024 तक की उसकी फाइनेंशियल स्थिति के आधार पर किया गया था, यह बताया गया है।
क्यों लगाया गया जुर्माना?
यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ रेगुलेशन एक्ट, 2005 के तहत लगाया गया है। RBI ने कोड के तीन बड़े उल्लंघनों की पहचान की है, जो सीधे तौर पर ग्राहकों और फाइनेंशियल सिस्टम पर असर डालते हैं।
जांच में पाया गया कि उन ग्राहकों के लिए एक से ज्यादा बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोले गए थे, जिनके पास पहले से ही उसी बैंक में ऐसा अकाउंट था। RBI के नियमों के अनुसार, एक ग्राहक को एक बैंक में सिर्फ एक ही ऐसा अकाउंट रखने की अनुमति है। इन अकाउंट्स का मकसद कम या बिना किसी लागत पर बेसिक बैंकिंग सेवाओं के ज़रिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। एक ही ग्राहक द्वारा कई अकाउंट रखना इन नियमों के मकसद का उल्लंघन है, और इसका मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग पर असर पड़ता है।
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