नई दिल्ली, जुलाई 20। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2 और बैंकों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। इसके साथ ही यह भी बताया है कि इन दोनों बैंकों के खाताधारक अब अपना जम पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई का कहना है कि इन दोनों बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी खराब होने के चलते यह प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आइये जानते हैं कि इस दोनों बैंकों में जमा खाताधारकों का पैसा अब कैसे और कितना मिल सकेगा।
आरबीआई ने लगाया 2 कोआपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध
आरबीआई ने 2 कोआपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। इन बैंकों का नाम श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक, मस्की और नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक। इन प्रतिबंधों को लागू करने के साथ ही आरबीआई ने साफ किया है कि अब बैंक के ग्राहक अपनी जमा रकम भी नहीं निकाल पाएंगे।
जानिए कैसे वापस मिलेगा खाताधारकों को पैसा
आरबीआई ने इन दोनों बैंकों पर उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगाया है। वहीं अब इन दोनों बैंक के ग्राहकों का पैसा वापस पाने के लिए इंतजार करना होगा। इसके बाद जब आरबीआई पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, उसके बाद ग्राहकों को उनका पैसा क्लेम करने पर ही मिलेगा। हालांकि आरबीआई ने बतया है कि नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक के 99.87 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) बीमा योजना के दायरे में आते हैं। वहीं श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक के 99.53 प्रतिशत जमाकर्ता भी डीआईसीजीसी बीमा योजना के दायरे में आते हैं। लेकिन बचे लोगों का काफी पैसा डूबेगा। वहीं आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने बताया है कि इन बैंकों की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन जमा को लेकर कर्ज को समायोजित करने की अनुमति है।
लोन भी नहीं दे पाएंगे यह बैंक
पाबंदियों के मद्देनजर दोनों बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व-मंजूरी के बिना कोई नया लोन नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा न ही लोन का नवीनीकरण भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्हें कोई नया निवेश करने की भी अनुमति नहीं होगी।


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