RBI का फिर डंडा : एक और Bank के खाताधारक नहीं निकाल पाएंगे पूरा पैसा

नई दिल्ली, जुलाई 19। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों पर लगातार सख्ती बढ़ा रहा है। आरबीआई यह काम इसलिए कर रहा है, जिससे बैंकों में जमा पैसा सुरक्षित रह सके। लेकिन आरबीआई जिस बैंक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करता है, तो उस बैंक के खाताधारकों का पैसा फंस जाता है। एक बार फिर से आरबीआई ने एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं पिछले दिनों ही एक साथ 4 बैंकों पर कार्रवाई की थी। आइये जानते हैं कि आज किस बैंक पर आरबीआई ने कार्रवाई की है। इसके अलावा यह भी जानिए कितना पैसा खाताधारकों का फंस गया है। वहीं इसके अलावा आरबीआई ने एक बैंक पर जुर्माना भी लगाया है।

रिजर्व बैंक ने की मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा

रिजर्व बैंक ने की मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर अनेक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। आरबीआई ने इस बैंक की वित्तीय स्थिति को अच्छी नहीं बताया है। आरबीआई के प्रतिबंधों के बाद रायगढ़ सहकारी बैंक बिना पूर्व मंजूरी के बिना किसी को लोन नहीं दे सकेगा। इसके अलावा आरबीआई की मंजूरी के बिना कोई निवेश भी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा नई जमा नहीं स्वीकार कर सकेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा झटका बैंक के खाताधारकों को लगा है। आइये जानते हैं कि बैंक के खाताधारकों के जमा पैसों पर क्या नियम लागू हुआ है।

केवल 15,000 रुपये ही निकाल पाएंगे खाताधारक

केवल 15,000 रुपये ही निकाल पाएंगे खाताधारक

आरबीआई ने प्रतिबंधों में यह भी बताया है कि रायगढ़ सहकारी बैंक के खाताधारक अपने खातों से अधिकतम 15,000 रुपये ही निकाल पाएंगे। नियमों के अनुसार खाताधारकों का चाहे लाखों रुपये भी जमा हो, लेकिन वह केवल 15,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं। फिलहाल आरबीआई ने यह प्रतिबंध 6 माह के लिए लागू किए हैं। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि रायगढ़ सहकारी बैंक को जारी निर्देशों का आशय उसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करना नहीं है।

जानिए किस सहकारी बैंक पर लगाया है जुर्माना

जानिए किस सहकारी बैंक पर लगाया है जुर्माना

आरबीआई ने एक सहकारी बैंक पर नियमों की अनदेखी पर जुर्माना भी लगाया है। इस सहाकरी बैंक का नाम है श्री छत्रपति राजर्षि शाहू अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस बैंक पर आरबीआई ने 6 लाख रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया है कि यह जुर्माना फ्रॉड के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से जुड़े दिशा निर्देशों के पालन में कोताही के चलते लगाया गया है।

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