RBI ने एक और बैंक पर लगाए प्रतिबंध, ग्राहक निकाल पाएंगे सिर्फ 1000 रु

नई दिल्ली, नवंबर 13। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें ग्राहकों के लिए निकासी की लिमिट 1,000 रुपये किया जाना शामिल है। जाहिर सी बात है कि इससे बैंक के ग्राहकों को दिक्कत होगी। आरबीआई बैंक की फाइनेंशियल स्थिति में गिरावट के कारण प्रतिबंध लगाए हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए प्रतिबंध 12 नवंबर, 2021 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाती रहेगी।

नहीं दे पाएगा लोन

नहीं दे पाएगा लोन

निर्देशों के अनुसार लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक बिना आरबीआई की मंजूरी (प्री-अप्रूवल) के न तो कोई लोन दे पाएगा और न ही एडवांस जारी कर पाएगा। इसके किसी निवेश पर पाबंदी रहेगी। ये किसी भी भुगतान को डिस्बर्स या अदा करने सहमत नहीं हो सकता। इन सभी चीजों के लिए इसे पहले आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। ध्यान रहे कि आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों को बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

ग्राहकों के लिए निर्देश

ग्राहकों के लिए निर्देश

सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में से कुल शेष राशि के 1,000 रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग बिजनेस करना जारी रखेगा। बता दें कि लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक पर ये सारे प्रतिबंध शुक्रवार को लगाए गए हैं।

एक और बैंक पर पाबंदी

एक और बैंक पर पाबंदी

बीते सोमवार को भी आरबीआई ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक, यवतमाल, महाराष्ट्र पर भी इसी तरह की पाबंदी लगाई थी। बता दें कि ये दोनों महाराष्ट्र के पहले बैंक नहीं है, जिन पर आरबीआई ने इस तरह से प्रतिबंध लगाए हैं। बल्कि ये पूरी एक चेन है, जिन पर आरबीआई ने कई पाबंदियां लगाई हैं।

बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर पाबंदी

बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर पाबंदी

आरबीआई ने 8 नवंबर को महाराष्ट्र स्थित बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर बिजनेस एक्टिविटीज पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें जमाकर्ताओं के लिए 5,000 रुपये की विदड्रॉल लिमिट भी शामिल है। केंद्रीय बैंक द्वारा सहकारी बैंक पर शिकंजा कसने का यह नया उदाहरण था। आरबीआई ने कहा था कि प्रतिबंधों के बाद, 8 नवंबर, 2021 को कारोबार बंद होने से, बैंक नए लोन जारी नहीं कर सकता है या आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता है।

बैंकिंग लाइसेंस कैंसल नहीं

बैंकिंग लाइसेंस कैंसल नहीं

बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक के मामले में भी आरबीआई ने कहा था कि ये निर्देश 8 नवंबर, 2021 को कारोबार बंद होने से छह महीने की अवधि तक लागू रहेंगे। साथ ही इन प्रतिबंधों को बैंकिंग लाइसेंस कैंसल के रूप में न जाना जाए।

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