नई दिल्ली, जुलाई 24। आरबीआई ने एक साथ 4 बैंकों पर सख्त कदम उठाया है। इसके साथ ही इन बैंंकों के कारोाबर न केवल कई प्रतिबंध लागू हो गए हैं, बल्कि खाताधारकों के पैसे निकालने पर भी प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके अलते अब इन चारों बैंकों के खाताधारक अपना पूरा जमा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अब यह पैसा कैसे और कब मिलेगा, इस समय यह जानना काफी कठिन हो गया है। आइये जानते हैं कि कौन से हैं यह 4 और बैंक किस बैंक के ग्राहक अब कितना तक पैसा निकाल सकते हैं।
ये हैं प्रतिबंध वाले बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 4 और सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। इन प्रतिबंधों में बैंक खातों से पैसा निकालने की सीमा तय करना भी शामिल है। ऐसे में अब इन बैकों के खाताधारक अपना जमा अधिकांश पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई के अनुसार उसने यह कदम इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए उठाया है। जिना बैंकों पर आरबीआई ने प्रतिबंध लागू किए हैं उनका नाम है साईबाबा जनता सहकारी बैंक, दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच का नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।
जानिए बैंक के हिसाब से पैसा निकालने की लिमिट
आरबीआई के आदेश के अनुसार, साईबाबा जनता सहकारी बैंक के खाताधारक 20,000 रुपये से ज्यादा जमा पैसा नहीं निकाल सकते है। वहीं सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अधिकतम 50,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारक अधिकतम 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। वही आरबीआई ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रोक लगाते हुए बताया है कि इस बैंक के ग्राहक अब कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
जानिए किस नियम के तहत की गई है कार्रवाई
आरबीआई की तरफ से चारों सहकारी बैंकों को यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किए हैं। यह प्रतिबंध शुरू में 6 माह के लिए लागू किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने साथ ही यह भी बतया है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर धोखाधड़ी से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन को लेकर 57.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


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