RBI : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) भारत के सभी बैंकों के कार्य पर नजर रखती है। जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों का उलंघन करता है तो आरबीआई उस बैंक पर जुर्माना लगा सकता है।
केंद्रीय बैंक ने इसी कड़ी में रेगुलेटरी नॉर्म्स का पालन नहीं करने को लेकर इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है।

सोमवार को आरबीआई ने बयान में कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ 30 लाख रु का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना 'लोन्स एंड एडवांस - स्टेचुटरी एंड ऑदर रेस्ट्रिक्शन' और 'गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंट्रा-ग्रुप ट्रांजैक्शन एंड एक्सपोजर्स' पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।
आरबीआई ने इंडियन बैंक पर 1 करोड़ 62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि यह जुर्माना केवाईसी, 'लोन्स एंड एडवांस - स्टेचुटरी एंड ऑदर रेस्ट्रिक्शन और आरबीआई (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर बैंक पर 1 करोड़ 62 लाख रु का जुर्माना लगाया गया है।
पंजाब एंड सिंध बैंक पर आरबीआई ने 'डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम' के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 1 करोड़ रु की राशि का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके अलावा फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. पर भी 8 लाख 80 हजार रु का जुर्माना लगाया है। यहां जुर्माना एनबीएफसी में धोखाधड़ी रोकने से जुड़े कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है।
ग्राहकों पर क्या होगा अगर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, जिन बैंक पर जुर्माना जाता है, उन्ही बैंकों को इसका भुगतान करना होता है। उसमें खाता खुलवाने वाले को कोई राशि नहीं देनी होती है।


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