RBI का 4 और को-ऑपरेटिव बैंकों पर डंडा, जानिए अब क्या हुआ
नई दिल्ली, अप्रैल 12। देश में काम करने वाले को-ऑपरेटिव बैंकों का हाल बुरा है। आए दिन किसी न किसी बैंक या तो आरबीआई जुर्माना लगाता है, या उसे बंद करने की कार्रवाहीं शुरू की जाती है। ऐसे में इन को-ऑपरेटिव बैंकों के ग्राहक काफी परेशान होते हैं। कई बार तो उनका कुछ पैसा डूब ही जाता है। ऐसे में अगर किसी का को-ऑपरेटिव बैंक में खाता है, तो इस बात पर जरूर नजर रखे कि वह आरबीआई के रडार पर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे अपना एक बैंक खाता किसी अगर बैंक में भी रखना चाहिए और पूरा पैसा सिर्फ को-ऑपरेटिव बैंक में ही नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आरबीआई ने किसी दिन किसी को-ऑपरेटिव बैंक को प्रतिबंधित कर दिया तो पैसों की दिक्कत हो सकती है। आइये जानते हैं कि आज किन को-ऑपरेटिव बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है।
आज 4 को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगा है जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 4 को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना इन बैंकों की तरफ से नियमों का पालन न करने को लेकर लगाया है। यह जुर्माना कुल मिलाकर 4 लाख रुपये का है। आइये जानते हैं कि यह 4 को-ऑपरेटिव बैंक कौन से हैं।
आज 4 को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगा है जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 4 को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना इन बैंकों की तरफ से नियमों का पालन न करने को लेकर लगाया है। यह जुर्माना कुल मिलाकर 4 लाख रुपये का है। आइये जानते हैं कि यह 4 को-ऑपरेटिव बैंक कौन से हैं।
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ये हैं इन को-ऑपरेटिव बैंकों का नाम
इन को-ऑपरेटिव बैंकों में महाराष्ट्र के अंदरसुल में स्थित अंदरसुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के अहमदपुर में स्थित महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित नांदेड़ मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक और मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित का नाम शामिल है।
ये है आरबीआई का बयान
आरबीआई ने इन को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाने के साथ ही एक बयान भी जारी किया है। इसके मुताबिक यह जुर्माना नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया जा रहा है। हालांकि इन बैंकों के ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्राहक पहले की तरह इन बैंकों से लेनदेन और दूसरे बैंकिंग कार्य जारी रख सकते हैं।
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जानिए किस को-ऑपरेटिव बैंक पर कितना लगा है जुर्माना
आरबीआई ने बताया है कि अंदरसुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। इसके अलावा नांदेड़ मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि इन तीनों बैंकों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सपोजर नॉर्म्स से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगा है। इसके अलावा शहडोल के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। आरबीआई ने इस बैंक को लेकर कहा है कि इस को-ऑपरेटिव बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम और केवीसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन किया है, जिसके चलते यह जुर्माना लगा है।
कुछ दिन पहले ही रद हुआ है एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस
वहीं बीते महीने आरबीआई ने उत्तर प्रदेश में पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का आदेश भी जारी किया था। आरबीआई ने इस को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर आदेश जारी किया था कि यह 21 मार्च, 2022 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग बिजनेस करना बंद कर देगा। आरबीआई ने बताया था कि इस बैंक का लाइसेंस इसलिए रद कर दिया गया, क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। इसके चलते इस बैंक के ग्राहकों को दिक्कतें उठाना पड़ रही हैं।