RBI ने करेंसी नोटों को लेकर दी वार्निंग, ऐसे करें असली-नकली की पहचान
नयी दिल्ली। उच्च मूल्य के नोटों को लेकर लोगों में सतर्कता बढ़ने के कारण अब नकली नोटों के रैकेट को चलाने वालों ने 100 और 50 रुपये जैसे कम मूल्य के नोटों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। यानी अब जालसाज बड़े मूल्य वाले नोटों के बजाय कम मूल्य वाले नकली नोट चला रहे हैं। इसलिए आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अक्सर लोग छोटे नोटों के असली-नकली होने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसीलिए अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 50 रु और 200 रु के नकली नोटों के चलन में आने को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए आगे आया है। आप नकली नोटों को कैसे पहचानें केंद्रीय बैंक ने इसकी भी जानकारी दी है।
फाइनेंशियल अवेयरनेस सप्ताह
आरबीआई फाइनेंशियल अवेयरनेस सप्ताह मना रहा है। डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार इस अवसर पर केंद्रीय बैंक के एक क्षेत्रीय निदेशक लक्ष्मीकांत राव ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान दी। उन्होंने बताया कि लोग कैसे नकली नोट की पहचान कर सकते हैं। साथ ही यदि ग्राहक बैंक की सेवा से संतुष्ट नहीं हैं या कोई और समस्या है तो कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
50 रु के नोट की पहचान
50 रु के नोट की पहचान के लिए फ्रंट में मूल्य वर्ग में 50 (गिनती में) के साथ आर-पार मिलान, देवनागरी में लिखा हुआ 50, महात्मा गांधी की बीच में फोटो, छोटे शब्दों में 'RBI', 'भारत', 'INDIA' और '50' तथा विमुद्रीकृत सुरक्षा धागे पर भारत और RBI लिखा हुआ देखें। इसी तरह आपको गारंटी क्लॉज, प्रॉमिस क्लॉज के साथ गवर्नर के हस्ताक्षर और महात्मा गांधी के चित्र के दाईं ओर आरबीआई प्रतीक होता है। दाईं ओर अशोक स्तंभ चिन्ह, महात्मा गांधी चित्र और इलेक्ट्रोटाइप (50) वॉटरमार्क और बाएं से दाईं ओर संख्या साइज में बढ़ रही हो। ये 9 चीजें फ्रंट में देखें।
पीछे की तरफ क्या चेक करें
इसी तरह आपको बैक यानी नोट के पीछे की तरफ 5 चीजें देखनी हैं। इनमें बाईं ओर नोट की छपाई वाला साल, स्लोगन के साथ स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, रथ के साथ हम्पी का चित्रण और देवनागरी में 50 लिखा हुआ शामिल हैं।
ऐसे करें शिकायत
अगर कोई बैंक ग्राहक की बात नहीं सुन रहा तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई ने शिकायत करने के लिए पूरी जारी सार्वजनिक की है। आरबीआई द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के खिलाफ लोकपाल के सामने शिकायत दर्ज करने के लिए ग्राहक https://cms.rbi.org.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यहां ध्यान दें कि आरबीआई हर साल फाइनेंशियल अवेयरनेस सप्ताह का आयोजन करता है।
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