नई दिल्ली, जुलाई 14। पेमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी मास्टरकार्ड को आरबीआई ने एक तगड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने मास्टरकार्ड को 22 जुलाई 2021 से अपने नेटवर्क में नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया है। मास्टरकार्ड 22 जुलाई से नये ग्राहकों को नहीं जोड़ सकेगी। ये मास्टरकार्ड के लिए एक बड़ा झटका है। आरबीआई की तरफ से ये कार्रवाई भारत में पेमेंट सिस्टम से संबंधित डेटा स्टोर करने के नियमों का पालन न करने पर की गयी है। बता दें कि ये कार्रवाई मास्टरकार्ड एशिया / पेसिफिक पीटीई लिमिटेड पर की गयी है।
मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर
आरबीआई के आदेश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने अपने आदेश में सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और नॉन-बैंकों को इसके निर्देश का पालन करने को कहा है। बैंक या अन्य फाइनेंस कंपनियां जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं, उसे कुछ कंपनियां तैयार करती हैं। जो कंपनियां इन कार्ड्स को बनाती हैं उनमें मास्टरकार्ड भी शामिल है। अब बैंक और नॉन-बैंक कंपनियां मास्टरकार्ड के कार्ड नहीं ले सकेंगी।
क्या है आरबीआई का नियम
6 अप्रैल, 2018 को पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज पर अपने सर्कुलर के संदर्भ में सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि वे 6 महीने के भीतर पेमेंट सिस्टम से संबंधित सारा डेटा केवल भारत में इकट्ठा करें। मास्टरकार्ड ऐसा तीसरा प्रमुख पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर बन गया है, जिस पर पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज पर आरबीआई के निर्देश का अनुपालन न करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
मास्टरकार्ड से पहले किस पर लगा प्रतिबंध
इससे पहले आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को डेटा स्टोरेज मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 1 मई से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया था। पेमेंट सिस्टम से जुडा सारा डेटा केवल भारत में ही जमा करने को लेकर आरबीआई का बेहद साफ निर्देश है।
कब लगा था बैन
आरबीआई ने अप्रैल में 2 विदेशी फाइनेंशियल संस्थानों पर नए ग्राहकों को कार्ड जारी करने से रोक दिया था। इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं। इन दोनों पर 1 मई से नये ग्राहकों को कार्ड जारी करने से प्रतिबंध है। आरबीआई ने डेटा स्टोरेज से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर ही इन दोनों पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की थी। आरबीआई ने तब भी कहा था कि इस फैसले से दोनों कंपनियों के पुराने ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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