खाताधारक की मृत्यु के बाद आसान होगी पैसों की निकासी, RBI ने नॉमिनी के लिए बदले नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब अगर किसी खाताधारक का निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को बैंक में जमा पैसे के लिए लंबी और कठिन कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।

नए निर्देशों के तहत बैंक ऐसे मामलों को जल्दी और आसान तरीके से निपटाएंगे ताकि जरूरत के समय परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता मिल सके।

RBI bank rules

नॉमिनी और ज्वाइंट अकाउंट वालों के लिए बड़ी राहत

अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसने पहले से नॉमिनी का नाम फिल करवाया है या अकाउंट किसी के साथ मिलकर चालू किया है तो (Survivorship Clause के तहत) तो बैंक को पैसे देने के लिए किसी भी तरह का कोर्ट ऑर्डर, वसीयत या उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र मांगने की जरूरत नहीं होगी। इससे नॉमिनी या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर आसानी से रकम प्राप्त कर सकेगा।

सिर्फ तीन दस्तावेज में पूरा होगा काम

ऐसे मामलों में पैसा निकालने के लिए सिर्फ तीन दस्तावेज ही पर्याप्त होंगे

क्लेम फॉर्म (बैंक द्वारा दिया गया)

डेथ सर्टिफिकेट (मृत्यु प्रमाणपत्र)

नॉमिनी या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का वैध पहचान पत्र

इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक को तुरंत क्लेम प्रोसेस करना होगा।

नॉमिनी न होने पर भी आसान नियम

अगर खाते में नॉमिनी नहीं है और न ही वह ज्वाइंट अकाउंट है, तब भी RBI ने परिवार को राहत देने की व्यवस्था की है। बैंक अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर एक निश्चित सीमा तक रकम दस्तावेजों के बिना दे सकते हैं। यह सीमा कम से कम 15 लाख रुपए रखी गई है।

बड़ी रकम पर अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत

अगर दावा 15 लाख रुपये से ज्यादा का है, तो बैंक कानूनी दस्तावेज जैसे उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र या अदालत से जारी वैध आदेश मांग सकते हैं। इसके अलावा मृतक के नाम से भविष्य में आने वाले किसी भी भुगतान (जैसे पेंशन, ब्याज, निवेश से मिलने वाली राशि) के लिए परिवार या नॉमिनी से सहमति पत्र (Indemnity cum Undertaking) भी लिया जा सकेगा।

फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी बदलाव का ऐलान

RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अकाउंट खोलते समय ही यह स्पष्ट कर दिया जाए कि खातेधारक की मृत्यु की स्थिति में फिक्स्ड डिपॉजिट समय से पहले तोड़ी जा सकती है, चाहे वह लॉक-इन पीरियड में ही क्यों न हो। इससे परिवार को तुरंत पैसे की जरूरत होने पर मदद मिल सकेगी।

नियम लागू होने से होगा तुरंत फायदा

RBI का यह कदम देशभर के लाखों बैंक ग्राहकों के परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। पहले जहां खातेधारक की मौत के बाद बैंक से पैसा लेने में कई महीने और ढेर सारे दस्तावेज लगते थे, अब यह प्रक्रिया बेहद आसान और तेज हो जाएगी। इससे आपात स्थिति में परिवार को आर्थिक सहारा समय पर मिल पाएगा।

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