Credit Card और Debit Card के नियम में बदलाव के लिए RBI का निर्देश, बैंकों को करना होगा पालन

Credit And Debit Card Rules: आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नियम जारी किया गया है जिससे अब नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर को फायदा मिलेगा। केंद्रीय बैंक के द्वारा दिए गए इस निर्देश का पालन भारत के सभी बैंकों को करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए नियम को लागू करने से ग्राहकों को काफी ज्यादा फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करते समय, बैंकों को क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन भी मुहैया करवाने पड़ेंगे।

क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के विकल्प मुहैया करवाए जाने से अब कस्टमर को अपना नेटवर्क खुद चुनने का अधिकार होगा। ऐसे में कंपनियां उन्हें लुभाने के लिए ज्यादा बेहतर ऑफर देंगे साथ ही साथ नेटवर्क चार्ज को भी काम करेंगे, जिससे उनके कस्टमर बढ़ें और इससे कस्टमर का भी फायदा होगा।

Card Uses

आरबीआई के निर्देश में साफ कहा गया है की अब बैंक किसी भी ग्राहक पर कोई विशेष नेटवर्क का कार्ड नहीं थोप सकता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के मुताबिक कस्टमर को कई कार्ड नेटवर्क में से एक चुनने का विकल्प पी देने के निर्देश परिपत्र जारी होने की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी होंगे।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि फिलहाल जो क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया है वह ठीक नहीं है। इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जो ग्राहकों के लिए नेटवर्क के विकल्प उपलब्ध कराने के हिसाब से अनुकूल नहीं है।

इसके आगे रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऐसी स्थिति में यह निर्देश दिया जाता है कि कार्ड जारी करने वाले नेटवर्क विकल्प मौजूद करना पड़ेगा और मौजूदा व्यवस्था को बंद करना पड़ेगा।

अब आपके दिमाग में यह सवाल भी उठ रहा होगा की क्या यह व्यवस्था सिर्फ नए कार्ड होल्डर को मिलेगी या फिर पुराने कार्ड धारक भी इसका फायदा उठा पाएंगे? अगर हां, तो आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा है कि मौजूदा कार्ड धारकों के लिए यह अपने कार्ड कोअपने कार्ड को रिन्यू करते वक्त चुना जा सकता है। फिर आप चाहे अपने कार्ड को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, रुपे, वीजा, मास्टरकार्ड एशिया के अलावा डाइनर्स क्लब जैसे कई विकल्प मिलेंगे, जिन्हें आप चूज कर सकते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा, जिनके कुल एक्टिव क्रेडिट कार्ड की संख्या 10 लाख से कम होगी। इसके अलावा खुद की ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली आर्गेनाइजेशन को भी इससे बाहर रखा गया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस स्टेटमेंट के बाद अब क्रेडिट कार्ड नेटवर्क अपने यूजर्स को ज्यादा सहूलियत देना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा वह नहीं करते हैं तो अगली बार कार्ड रिन्यू करते समय यूजर अपना नेटवर्क चेंज कर सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेहतर होगा और कंपनियां किसी भी तरह की मनमानी भी नहीं कर पाएंगी।

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