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RBI का एक और बैंक पर डंडा, पैसे नहीं निकाल पाएंगे खाताधारक

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नई दिल्ली, मई 14। रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है। इसके बाद यह बैंक अब बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा। वहीं इस बैंक के खाताधारकों का पैसा भी फंस गया है। आरबीआई के आदेश के बिना अब खाताधारकों का पैसा नहीं निकल पाएगा। हालांकि आरबीआई का कहना है कि बैंक के खाताधारकों का पैसा सुरक्षित है, लेकिन यह कब तक मिलेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता है।

RBI का एक और बैंक पर डंडा, पैसे नहीं निकाल पाएंगे खाताधारक

13 मई से लगी है रोक

रिजर्व बैंक ने 13 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। आरबीआई की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव ने बैंक का लाइसेंस को रद्द करते हुए सभी बैंकिंग संबंधी कामकाज पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने बैंक के खाताधारकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी जमापूंजी सुरक्षित हैं।

यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक के पास नहीं बची थी पूंजी

यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक के पास नहीं बची थी पूंजी

यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक के पास कारोबार को जारी रखने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। इसके अलावा बैंक के कारोबार से कमाई की भी कोई भी संभावना नहीं थी। ऐसे में खाताधारकों के धन की सुरक्षा को देखते हुए बैंक के कारोबार को बंद करना पड़ रहा है। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11 (1) और धारा 22(3)(डी) के प्रावधानों के तहत की है।

पहले भी हो चुकी है इस बैंक पर कार्रवाई
 

पहले भी हो चुकी है इस बैंक पर कार्रवाई

आरबीआई यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक को काफी समय से चेताावनी दे रहा था। वहीं बैंक के खिलाफ 3 साल पहले 18 जुलाई 2018 को भी कार्रवाई हुई थी। उस समय स्थिति में सुधार न होने के बाद अब बैंक के लाइसेंस को रद्द कर किया गया है। उस वक्त आरबीआई ने सख्त कार्रवाई करते हुए बैंक को निवेश, लोन देने, किसी भी बैंकिंग स्कीम के नवीनीकरण जैसी तमाम बैंकिंग सेवाओं पर रोक लगा दी थी।

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जानिए किन खाताधरकों को पैसा वापस मिलेगा

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आरबीआई ने बताया है कि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक के ज्यादातर खाताधारकों की जमा पूंजी सुरक्षित है। आरबीआई डीआईसीजीसी एक्‍ट, 1961 के तहत बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी रकम की सुरक्षा की गारंटी देता है। हालांकि यह रकम की सुरक्षा की गारंटी 5 लाख रुपये तक की ही होती है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल किया जाता है। अब इस नियम के तहत बैंक में जमा खाताधारकों की 5 लाख रुपये तक की जमा रकम को जल्द ही लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि जिन खाताधारकों को जमा पैसा 5 लाख रुपये से ज्यादा होगा, उनको केवल 5 लाख रुपये तक का ही भुगतान किया जाएगा।

English summary

RBI cancels license of United Co-operative Bank of West Bengal

The money of the account holders of the United Co-operative Bank will now be refunded under the DICGC Act, 1961.
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