RBI : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बड़ी कार्यवाही की है। केंद्रीय बैंक ने केरल के सहकारी बैंक अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड तिरुवनंतपुरम लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। वही, रिजर्व बैंक ने नियमों को न मानने के वजह से 4 बैंकों पर काफी मोटा जुर्माना भी लगाया है। अक्सर केंद्रीय बैंक ग्राहकों की सुरक्षा और नियमों को ध्यान में रखते हुए बैंकों की कमियों के आधार पर कार्रवाई करता है।

बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसल कर दिया है। 19 दिसंबर 1987 को अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड लाइसेंस दिया गया था।
केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के सेक्शन 56 और सेक्शन 36 ए (2) के तहत की है।
बैंक को बेकिंग के बिजनेस बंद करने का नोटिस दे दिया है। हालांकि, अभी भी बैंक एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य कर सकता है।
आरबीआई के आदेश से स्पष्ट है कि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(बी) के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार करना बंद कर दे। इसके तहत बैंक गैर-सदस्यों से जमा को भी नहीं स्वीकार पाएगा।
आरबीआई ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना
इसके अलावा हाल ही में आरबीआई ने बैंकों पर नियमों को नहीं मानने पर जुर्माना भी लगाया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के श्री वार्ना सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रु का जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्योंकि उसने जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक सहकारी बैंकों के निर्देशों को पूरा नहीं किया है।
उत्तर प्रदेश के के लखनऊ के एचसीबीएल सहकारी बैंक लिमिटेड पर लोन और एडवांस से जुड़े नियमों को नहीं मानने पर 11 लाख रु की राशि का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई के द स्टेट ट्रांसपोर्ट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रु का जुर्माना लगाया गया है और 6 लाख रु का जुर्माना जम्मू के द सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जुर्माना लगाने से बैंक और ग्राहकों के बीच होने वाली ट्रांजेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।


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