भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। चेक जमा करने के बाद भुगतान के लिए अब दो दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत आपका चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा। यह बदलाव 4 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहा है।

अभी कैसे होती है चेक क्लियरेंस
वर्तमान में देशभर में चेक क्लीयरेंस के लिए Cheque Truncation System (CTS) का इस्तेमाल होता है। इसमें बैंक आपके चेक को स्कैन करके डिजिटल नेटवर्क के जरिए भेजता है और बैच प्रोसेसिंग में उसका निपटान करता है। यही कारण है कि अगर आपने सोमवार को चेक जमा किया है, तो वह मंगलवार या बुधवार को ही क्लियर होकर खाते में आता है।
नए नियम में क्या बदलेगा
मनी9 की रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने अब Continuous Clearing and Settlement on Realisation नाम का नया मैकेनिज्म लागू करने का फैसला किया है।
इसमें बदलाव इस प्रकार होंगे:
बैंक में चेक जमा होते ही उसकी स्कैनिंग और प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी।
सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार चेक प्रोसेस होंगे।
चेक जारी करने वाले बैंक को 2 से 3 घंटे में यह बताना होगा कि चेक पास हुआ या रिजेक्ट।
अगर बैंक तय समय में जवाब नहीं देता, तो चेक अपने आप मंजूर हो जाएगा।
दो चरणों में लागू होगी व्यवस्था
पहला चरण (4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक)
बैंकों को शाम 7 बजे तक सभी चेक का स्टेटस देना अनिवार्य होगा।
समय सीमा पार होने पर चेक क्लियर मान लिया जाएगा।
दूसरा चरण (3 जनवरी 2026 से आगे)
T+3 क्लियर ऑवर्स का नियम लागू होगा।
उदाहरण के तौर पर, अगर चेक सुबह 10 से 11 बजे के बीच जमा हुआ है, तो दोपहर 2 बजे तक उसकी पुष्टि जरूरी होगी।
ग्राहकों के लिए फायदे
अब पेमेंट घंटों में मिलेगा, दिनों में नहीं।
व्यापारियों और कंपनियों के लिए कैश फ्लो बेहतर होगा।
बैंकों के बीच भुगतान से जुड़े विवाद और देरी कम होंगे।
ग्राहकों का बैंकिंग अनुभव और भी तेज और आसान हो जाएगा।
RBI का उद्देश्य
RBI का मानना है कि यह कदम बैंकिंग व्यवस्था को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएगा। इससे लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ग्राहक बिना देरी के अपने भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।


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