RBI ने एक और बैंक पर लगाई रोक, दी केवल 1000 रु निकालने की छूट
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आजकल पूरी सख्ती के मूड में है। आरबीआई के सख्ती के चलते भ्रष्टाचार में डूबे बैंकों का काला चिट्ठा अब तेजी से सामने आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक पर पाबंदी लगाई थी। इसके तुरंत बाद ही उसने कर्नाटक के श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक पर पाबंदी लगा दी थी। इन बैंकों पर पैसों के लेनदेन और लोन बांटने में गड़बड़ी का आरोप था। इसक बाद आरबीआई ने अब कोलकाता स्थित कोलकाता महिला को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के कामकाज पर रोक लगा दी है। इस रोक के बाद बैंक के ग्राहक लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
अब कितना पैसा निकाल सकेंगे खाताधारक
आरबीआई की रोक के बाद कोलकाता स्थित कोलकाता महिला को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारत अब 6 माह के बीच केवल 1000 रुपये की अपने बैंक खाते से निकाल सकते हैं। इन बैंक खातों में पैसा चाहे जितना जमा हो, लेकिन पैसा केवल 1000 रुपये ही निकाल पाएंगे। यह पैसा ग्राहक चाहे तो 1 बार में निकाल ले, या कई ट्रांजेक्शन में। आरबीआई ने इस बैंक पर 6 महीने की पाबंदी लगा दी है। अब बैंक के ग्राहक 10 जनवरी 2020 से लेकर 9 जुलाई 2020 तक यानी 6 महीने में केवल 1000 रुपये ही निकाल पाएंगे।
ये है मामला
आरबीआई ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कोलकाता महिला को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को पिछले वर्ष 9 जुलाई 2019 को अपने कारोबार बंद करने को कहा था। इस आदेश में आरबीआई ने कॉपरेटिव बैंक पर लोन-एडवांस देने या रिन्यू करने, किसी भी तरह का निवेश, कोई भी लायबिलिटी उठाने, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना नया डिपॉजिट या कोई पेमेंट करने पर रोक लगा दी थी। यह आदेश 9 जनवरी 2020 तक मान्य था। आरबीआई ने अब अपना आदेश 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस प्रकार इस बैंक पर अब 9 जुलाई 2020 तक कारोबार पर रोक का आदेश मान्य रहेगा। आरबीआई ने कॉपरेटिव बैंक को आदेश दिया है कि वह उसके कारोाबर पर रोक के आदेश की कापी को बैंक परिसर में इस तरह चिपकाए, जिससे यह ग्राहकों के ध्यान में आसानी से आ सके।
आदेश पर आरबीआई ने दिया स्पष्टीकरण
आरबीआई ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि यह बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के तौर पर न देखा जाए। बैकं अपनी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ कोलकाता महिला को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अपना बैंकिंग कारोबार जारी रख सकेगा। आरबीआई समय-समय पर परिस्थितियों के आधार पर समीक्षा के बाद अपने निर्देशों में बदलाव भी कर सकता है।
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