RBI का एक और बैंक पर चला डंडा, लेन-देन पर लगी रोक
नई दिल्ली। बैंकों पर नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) लगातर सख्ती दिखा रहा है। यही कारण है कि वह जरा सी भी चूक देखते ही बैंकों के कामकाज पर रोक लगा देता है। इसके चलते लगातार बैंकों पर आरबीआई का डंडा चलता जा रहा है। इस कड़ी में एक और बैंक का नाम जुड़ गया है। इस बैंक के खाताधारक अब अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यह रोक शुरुआत में 6 महीने के लिए लगाई गई है।
जानिए रोक लगने वाले बैंक का नाम
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस बार महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पैसा निकालने पर रोक लगाई है। आरबीआई ने बुधवार को देर से जारी एक बयान में कहा है कि इस बैंक के 99.88 प्रतिशत जमाकर्ता पूरी तरह से डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) बीमा योजना के दायरे में आते हैं, इसलिए इनको अपने पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं हैं। हालांकि इस बैंक के ग्राहक आगामी 6 माह तक या आरबीआई के अगले आदेश तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
आरबीआई ने रोक के बताए ये कारण
आरबीआई ने कहा है कि इंडिपेन्डेन्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए, जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता अथवा अन्य किसी भी खाते से जमा राशि में से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक जमा के एवज में कर्ज का निपटान कर सकते हैं। हालांकि यह भी कुछ शर्तों पर निर्भर होगा।
ये है आरबीआई इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक पर पूरी कार्रवाई
आरबीआई ने बुधवार को कारोबारी समय समाप्त होने के बाद इंडिपेन्डेन्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इसके तहत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अब आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी कर्ज नहीं देंगे या उसका नवीनीकरण नहीं करेंगे। इसके अलावा वे कोई निवेश भी नहीं करेंगे और न ही कोई भुगतान करेंगे। आरबीआई के अनुसार बैंक पाबंदियों के साथ अपना बैंकिंग कारोबार पहले की तरह करता रहेगा। यह पाबंदी वित्तीय स्थिति में सुधार तक रहेगी। आरबीआई ने यह भी कहा कि वह परिस्थिति के हिसाब से निर्देशों में संशोधन कर सकता है, लेकिन फिलहाल यह रोक 6 महीने के लिए लगाई गई है।