फटाफट करें PAN-Aadhaar को लिंक, वरना लगेगा 10000 रु तक का जुर्माना

नई दिल्‍ली, मार्च 31। यदि आप आज अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपको 500 रुपये से 1,000 रुपये तक का जुर्माना शुल्क देना होगा। आज 31 मार्च है और आपको 12 बजे तक ये काम पूरा करना होगा। इस काम समय सीमा आज ही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने तय किया है कि यदि आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन तीन महीने के भीतर - यानी 30 जून, 2022 तक ये काम नहीं किया गया तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा।

मार्च 2023 तक मौका

मार्च 2023 तक मौका

हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि नॉन-लिंक्ड पैन 31 मार्च, 2023 तक वैलिड रहेगा। लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर इस तारीख के बाद आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। किसी भी विफलता के कारण पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के पास आयकर उद्देश्यों के लिए कोई पैन नहीं है। करदाताओं को आयकर पोर्टल पर जाकर चेक करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार और पैन लिंक हुए हैं।

नहीं भर पाएंगे आईटीआर

नहीं भर पाएंगे आईटीआर

एक निष्क्रिय पैन कई वित्तीय लेनदेन के लिए अड़चन वाला हो सकता है। एक तो तो आप बिना पैन के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही, आपका म्यूचुअल फंड एसआईपी लेनदेन नहीं होगा। अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ने से आपके म्यूचुअल फंड लेनदेन पर भी असर पड़ेगा। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पहले कहा था कि केवल उन्हीं निवेशकों का निवेश चालू रहेगा जिनके पैन को आधार से लिंक किया गया हो। जब तक आपका पैन और आधार लिंक नहीं होगा तब तक आप नया ब्रोकिंग या डीमैट खाता नहीं खोल पाएंगे।

ऐसे करें लिंक

ऐसे करें लिंक

पैन-आधार लिंकिंग के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं। फिर बाईं ओर लिंक आधार का ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे एक नया पेज खुलेगा। यहां पैन नंबर, आधार नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दर्ज करें। अगर आपके आधार में केवल जन्म वर्ष हो तो उस पर क्लिक करें। कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। फिर एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी। आयकर विभाग ने 18 ऐसे वित्तीय लेनदेन निर्दिष्ट किए हैं जहां किसी व्यक्ति द्वारा पैन का उल्लेख करना जरूरी है। ऐसे मामलों में लेन-देन केवल तभी किया जा सकता है जब पैन और आधार जुड़े यानी लिंक हों।

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