Punjab Govt : सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के जुवेनायल जस्टिस एक्ट, 2015 के तहत कानूनी विवाद में शामिल बच्चों की देखभाल करने के लिए निरंतर यत्नशील है। इसके साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनमें पॉजिटिव व्यवहार पैदा करने के लिए भी निरंतर यत्नशील है।
यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने दी और उनकी तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में जुवेनायल जस्टिस एक्ट , 2015 के अंतर्गत कानूनी विवाद में शामिल बच्चों के देख भाल और रख रखाव के लिए 4 ऑबजरवेशन होम चलाए जा रहे हैं।

इन चार ऑबजरवेशन होम में होशियारपुर, लुधियाना और फरीदकोट फार ब्वॉइज, ऑबजरवेशन होम जालंधर फॉर गर्लज शामिल है। इसके अलावा 2 स्पैशल होम होशियारपुर फार ब्वॉइज और अमृतसर फॉर गर्लज चलाए जा रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री की तरफ से बताया गया है कि इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और सकारात्मक व्यवहार के लिए कई प्रकार के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इन बच्चों के लिए जो भी गतिविधियां करवाई जा रही है। इन गतिविधियों के दौरान कॉर्पोरेट अदारों की भी मदद ली जा रही है।
कैबिनेट मंत्री ने कॉर्पोरेट अदारों के सहयोग देने की सराहना भी की। इसके साथ ही उन्होंने अन्य इच्छुक अदारों को सहयोग करने की अपील भी की।
कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर की तरफ से कहा गया है कि इन होमज में रह रहे बच्चों को आपसी सांझ, दोस्ती और निजी विकास का मौका देना है।
कैबिनेट मंत्री की तरफ से बताया गया है कि खेल समागम आयोजित करने का मंतव्य बच्चों में खेल अनुशासन, समय का सत्कार, मुकाबले की भावना को पैदा करना है। इतना ही नहीं इसके साथ ही आगे बढ़ने की भावना को भी पैदा करना है।


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