
Punjab Government Scheme : पंजाब में स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत दो स्वाधार गृह को स्थापित किया गया है। इसमें पहला स्वाधार गृह जिसको जालंधर में स्थापित किया गया है। वही, दूसरा स्वाधार गृह को अमृतसर में स्थापित किया गया है। इसमें पंजाब सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता हैं। इस स्वाधार गृह में निशुल्क आश्रय, कानूनी मदद और तकनीकी प्रशिक्षण आदि दिया जाता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में सारी डिटेल।
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स्वाधार गृह में कुल 70 कैदी रह सकते है
इन स्वाधार गृह में महिलाओं को निशुल्क आश्रय दिया जाता है। इसके साथ ही भोजन चिकित्सा की सुविधा, बिजनेस प्रशिक्षण और निशुल्क में कानूनी मदद भी प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं सुधार गृह में महिलाओं को सिलाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि की तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। यहां पर जो दो स्वाधार गृह स्थापित किए गए हैं। यहां पर कुल 70 कैदी रह सकते है। जहां 40 जालंधर में रह सकते है और 30 अमृतसर में रह सकते हैं। दोनों ही स्वाधार गृह में बंदियों को नागरिक चिकित्सालय एवं धर्मार्थ चिकित्सालय द्वारा निशुल्क में चिकित्सा की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
इस स्वाधार गृह के क्या है फायदे
अगर हम इस स्वाधार गृह के फायदे की बात करें, तो इसमें कानूनी सेवाएं दी जाती है। स्वास्थ व्यवसाय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके साथ ही चिकित्सा की सुविधा आश्रय भोजन वस्त्र परामर्श और देखभाल प्रदान की जाती हैं।
इसके लिए क्या है पात्रता
इसके लिए 18 साल से अधिक आयु की महिलाएं जो परिपथ है। वह बिना किसी सामाजिक और आर्थिक मदद के हैं और वह घरेलू हिंसा आदि से प्रभावित महिलाएं हैं। अगर हम इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें, तो यह जरूरी डॉक्यूमेंट मापदंड के मुताबिक मांगे जाएंगे।
किससे करें संपर्क
इसके लिए जिला प्रोग्राम ऑफिसर जालंधर और अमृतसर से संपर्क कर सकते है।
शिकायत निवारण
इसके लिए आप जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर सकते है। इसके साथ ही अगर आप ईमेल के माध्यम से संपर्क करना चाहते है, तो फिर आप इसके माध्यम से भी आसानी से संपर्क कर सकते है। इसके लिए इस ईमेल dsswcd@junjab. gov.in के जरिए संपर्क कर सकते है।


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