Punjab Government Scheme : विधवा पेंशन योजना

Punjab Government Scheme : पंजाब सरकार की तरफ से प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है। पंजाब सरकार की इस योजना का नाम विधवा पेंशन योजना है, तो फिर आइए जानते हैं पंजाब सरकार की इस योजना के बारे में सारी डिटेल।

पंजाब सरकार की इस योजना यानी विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को प्रति माह पेंशन दी जाती है और यह पेंशन की राशि सीधे विधवा महिलाओं के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

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पंजाब सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। जैसे पति के गुजर जाने का प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि।

पंजाब सरकार की इस योजना में पात्रता के लिए बात करें तो आप अगर पंजाब के मूल निवासी हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकती हैं, इसके साथ ही इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदक महिला की वार्षिक आय 60 हजार रु से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पंजाब सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदन करने वाली महिला के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना भी जरूरी है।

अगर आप पंजाब सरकार की इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पंजाब विधवा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको और लॉगिन करने का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक करना है।

इसके बाद आपके सामने एक नया उपयोगकर्ता विकल्प सामने आएगा। यहां विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जहां पर आपको न्यू यूजर पर क्लिक कर आईडी और पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद आपको लॉगइन पेज पर आना होगा। यहां पर आपको वही यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है।

इसके बाद आप इस न्यू पेज में आ जाएंगे। यहां पर आपको नवीन उपयोग विकल्प पर क्लिक करें और फिर आप नए पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको विभिन्न योजनाओं की लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट में आपको विधवा पेंशन योजना की विकल्प का चयन करना है।

इसके बाद आपके सामने विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा। यहां पर पूछे गए सभी जानकारियों को आपको सही-सही पर लेना है। जब आप सही-सही जानकारियां भर लेते हैं। इसके बाद आपको सभी मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर देना हैं। इसके बाद आपको सब्मिट वाले विकल्प क्लिक कर देना हैं।

अगर आप पंजाब सरकार की इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिला समाज कल्याण विभाग पंजाब के नजदीक के कार्यालय में जाना होगा। वहां जाकर आपको विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म मांगना होगा।

फिर आपको इस फॉर्म को पूरी तरह से भर लेना है। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को जिस कार्यालय से लिया है। वहां वहां आप जमा कर देना है। इस प्रकार आप इस योजना में बेहद आसनी से आवेदन कर सकते है।

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