
Punjab Government Scheme : देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। पंजाब सरकार भी एक ऐसी ही योजना चला रही है। पंजाब सरकार की इस योजना का नाम फोस्टर केयर स्कीम है। पंजाब सरकार इस योजना को गरीब, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। फोस्टर केयर स्कीम बाल अभाव को रोकता है और इसके साथ ही समग्र बाल सुरक्षा प्रदान करता है, तो आइए जानते हैं पंजाब सरकार की इस योजना के बारे में सारी डिटेल।
फोस्टर केयर स्कीम का उद्देश्य
पंजाब सरकार की इस स्कीम का उद्देश्य बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही यह स्कीम परिवारों और समूह पालक घरों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
क्या है फोस्टर केयर का फायदा
अगर हम इसके फायदे की बात करें, तो यह बालक और बालिका को पारिवारिक वातावरण प्रदान करता है। इसके साथ ही वित्तीय सहायता 3 साल के लिए 2 हजार रु प्रति महीने या 18 साल की आयु तक जो भी पहले हो।
क्या है पात्रता
इस स्कीम में पात्रता की बात करें, तो व्यक्ति का इमोशनल रूप से सक्षम तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही फाइनेंशियल रूप से सक्षम होना चाहिए। साथ ही व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना बेहद आवश्यक है और इस योजना में पात्रता के लिए पति और पत्नी दोनों का होना बेहद जरूरी है और उनकी आयु 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
किन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत और किनसे करें संपर्क
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी डाक्यूमेंस्ट की जरूरत होगी। हम जरूरी डाक्यूमेंट्स की बात करें, तो इसके लिए आवेदन पत्र, मेडिकल, आईडी प्रूफ और समिति के द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की जरूरत होगी। अगर हम संपर्क की बात करें, तो इसके लिए आप जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षक से संपर्क कर सकते है। आप इनसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते है। इसके लिए आप इन ईमेल एड्रेस dsswcd@punjab.gov.in का इस्तेमाल कर सकते है। इसके साथ ही आप शिकायत निवारण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।


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