
Punjab Government Scheme : पंजाब सरकार के द्वारा खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। पंजाब सरकार की इस योजना का नाम कृषि यंत्र अनुदान योजना है। पंजाब सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों को खेती के इस्तेमाल में आने वाले यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश सरकार चाहती है। कि प्रदेश के किसान कृषि में मशीनीकरण को अपनाकर अपनी आय बढ़ने के साथ अपनी आर्थिक आय सुधार कर सकें, तो आइए जानते हैं इसके बारे में।
कितनी मिलती है सब्सिडी
इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के किसान अगर कृषि उपकरण को खरीदते है, तो फिर आपको 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। वही, अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के हायरिंग केंद्रों के लिए सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी का फायदा किया जायेगा।
सब्सिडी का लाभ किन किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा
इस योजना के तहत पंजाब सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों को किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा। 50 फीसदी सब्सिडी का फायदा देने का फैसला किया है। राज्य सरकार इन सब्सिडी का फायदा न्यूमेटिक प्लांटर, ट्रैक्टर अपट्रेंड कृषि यंत्र आदि। कृषि यंत्रों की खरीद के लिए पंजाब सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी का फायदा प्रदान करेगा।
आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
इन योजना में आवेदन करने के लिए बेहद कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होगी। जैसे किसान का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी।
कैसे करें आवेदन
इस योजना में आवेदन करने के लिए इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। राज्य सरकार की तरफ से कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए भी अनुदान राशि दे रही है। पोर्टल में जो आवेदन प्राप्त किए जायेंगे इसको विभाग की तरफ से प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के मुताबिक, जो हितगग्राही है। इनके साथ ही मौजूदा मशीनरी निर्माता डीलरों की लिस्ट भी पोर्टल पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी।


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