Kuwait Fire: विदेश में काम कर रहे भारतीयों के लिए जरूरी है ये बीमा योजना, जानिए पूरी डीटेल्स

Kuwait Fire: प्रवासी भारतीय बीमा योजना यानी PBBY इमिग्रेशन चेक आवश्यक (ECR) श्रेणी में भारतीय प्रवासी कामगारों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना है, जिसे साल 2003 में शुरू की गई थी. आगे चलकर 2006, 2008 और 2017 में इसे अपडेट किया गया था. इस योजना का उद्देश्य ECR देशों में रोजगार के लिए विदेश जाने वाले कामगारों की सुरक्षा करना है. इमिग्रेशन एक्ट, 1983 की धारा 2(o) के तहत विभिन्न व्यवसायों के लिए अब यह संशोधित योजना अनिवार्य है. PBBY, 2017 वैश्विक बीमा कवरेज, ऑनलाइन नवीनीकरण और दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता को प्रमाणित करने के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान करता है.

विदेश में भारतीय कामगारों के लिए जरूरी है ये बीमा

इस योजना के तहत, दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए 10 लाख रुपये दिए जाते हैं. दो साल के लिए प्रीमियम 275 रुपए और तीन साल के लिए 375 रुपये है. आवेदकों की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच के प्रवासी भारतीय होने चाहिए. मुख्य विशेषताओं में विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता का प्रमाणन शामिल है. चिकित्सा बीमा 1,00,000 रुपये तक का है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर 50,000 रुपये की सीमा है. प्रत्यावर्तन कवर में भारत के लिए एकतरफा हवाई किराया शामिल है.

PBBY के मिलते हैं फायदे

भारत में पारिवारिक अस्पताल में भर्ती में पति या पत्नी और 21 साल तक के दो बच्चों के लिए 50,000 रुपये तक का कवर है. महिला प्रवासियों के लिए प्रसूति खर्च 50,000 रुपये तक का है. दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में एक परिचारक के लिए वापसी हवाई किराया प्रतिपूर्ति किया जाता है. विदेशी रोजगार से संबंधित कानूनी खर्च 45,000 रुपये तक का है. PBBY पॉलिसी को ऑनलाइन नवीनीकृत किया जा सकता है. कुवैत अग्निकांड के पीड़ितों के परिवार यदि उन्होंने पीबीबीवाई योजना का विकल्प चुना है तो वे इन लाभों का लाभ उठा सकते हैं.

PBBY  Protecting Indian Overseas Workers

इन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

दुर्घटनावश मृत्यु के दावों के लिए, आवश्यक दस्तावेजों में एक पुलिस रिपोर्ट, पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट, भारतीय दूतावास से प्रमाण पत्र और पासपोर्ट की एक सत्यापित प्रति शामिल है. स्थायी विकलांगता के दावों के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड और विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. कुल विकलांगता दावों के लिए, बीमा कंपनी द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है. इनमें मूल बीमा प्रमाण पत्र, एक भरा हुआ आवेदन पत्र और पासपोर्ट की एक सत्यापित प्रति शामिल है यदि मृत्यु भारत के बाहर होती है.

यदि आप विदेश में काम करने की योजना बना रहे हैं, तो पीबीबीवाई के लिए आवेदन करना आपके भविष्य की सुरक्षा कर सकता है. आप IFFCO-TOKIO जनरल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसी संस्थाओं के माध्यम से PBBY को ऑनलाइन खरीद सकते हैं. आवेदन करने से पहले अपने यात्रा दस्तावेज़ तैयार रखें.

PBBY के लिए ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए: एक नए ग्राहक के रूप में ऑनलाइन अपनी जानकारी भरें और पेमेंट पेज पर आगे बढ़ें. पूछे जाने पर सभी अनिवार्य विवरण सही ढंग से दर्ज करें. यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन वॉलेट या क्रेडिट कार्ड (मास्टरकार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस) जैसी पेमेंट मोड को चुनें. पेमेंट प्रोसेस सफल होने के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद डाउनलोड करें.

कुवैत में 40 भारतीयों की गई जान

12 जून को कुवैत के अहमदी गवर्नरेट के मंगफ क्षेत्र में आग लग गई. इसमें 20 से 50 वर्ष की आयु के लगभग 40 भारतीयों की जान चली गई. इसके अलावा पचास अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, घटना में पीड़ितों में अधिकांश लोग केरल से थे. प्रधानमंत्री मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली में अपने निवास पर इस त्रासदी पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

PM फंड से मिलेंगे 2-2 लाख रुपए

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि भारत सरकार द्वारा हर संभव सहायता दी जानी चाहिए. MoS विदेश मामलों को आपदा उपायों की देखरेख करने और नश्वर अवशेषों के प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए कुवैत की यात्रा करने के लिए कहा गया था. पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृत भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की.

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