PPF : खाताधारक के गुजरने पर पैसों क्या होता है, यहां जानिए

PPF : आपकी नौकरी के दौरान कई सारे खर्चे के बीच आपको पैसे बचाने के लिए एक अच्छी योजना बनानी होती हैं, तो फिर इसके लिए आपको आपके पैसे हो सही जगह पर निवेश करना होगा और सही समय में निवेश करना होगा। बहुत सारे लोग अपने रिटायरमेंट के दिनों को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसीलिए वे अपने मेहनत की कमाई को बहुत सी निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं। इन्हीं योजना में एक योजना हैं जिसका नाम पब्लिक प्रोविडेंड फंड (पीपीएफ) हैं। हालांकि, यदि खाता धारक यदि गुजर जाता हैं, तो फिर उस पैसे का क्या होता हैं चलिए जानते हैं।

मैच्योरिटी अवधि से पहले पीपीएफ खाते से पैसे कब निकाल सकते हैं

मैच्योरिटी अवधि से पहले पीपीएफ खाते से पैसे कब निकाल सकते हैं

पीपीएफ की कोई भी योजना हो। उसका परिपक्वता समय 15 साल हैं। मगर पीपीएफ खाते को समय से पहले भी बंद किया जा सकता हैं। यदि पीपीएफ खाता धारक स्वास्थ्य और शिक्षा की आपात आपात स्थिति में पैसे को मैच्योरिटी के पहले ही निकाल सकता हैं और यदि जो खाताधारक हैं और वो एनआरआई हैं, तो पीपीएफ खाता खुलने के कम से कम 5 वर्षो के बाद उसको बंद किया जा सकता हैं। लेकिन इसमें 1 प्रतिशत ब्याज की कटौती की जाती हैं।

खाताधारक गुजर जाता हैं तब क्या होता हैं

खाताधारक गुजर जाता हैं तब क्या होता हैं

यदि मैच्योरिटी के पहले ही खाता धारक गुजर जाता हैं, तो फिर उस पैसे को नॉमिनी निकाल सकता है। ऐसी स्थिति में कोई समय सीमा नहीं होती हैं। जब खाताधारक गुजर जाता हैं, तो फिर उसका पीपीएफ का खाता बंद कर दिया जाता हैं और जो राशि होती हैं। नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। एक ही खाते को आगे नहीं बढ़ाया जाता हैं।

ब्याज

ब्याज

सरकार पीपीएफ की ब्याज की दर को तय करती हैं। ब्याज की जो दर होती हैं उसको तिमाही के आधार पर बढ़ाया जाता हैं। अभी जो ब्याज की दर हैं वो 7.1 प्रतिशत हैं।

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