नई दिल्ली, मई 9। सार्वजनिक भविष्य निधि या पीपीएफ खाते में 15 साल का लॉक-इन होता है। यानी 15 साल तक के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। मगर आप मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ खाते में से आंशिक निकासी (थोड़ा-बहुत पैसा) कर सकते हैं। साथ ही आपके पास पीपीएफ खाते पर लोन लेने का भी ऑप्शन होता है। पीपीएफ खाता खोलने के तीसरे और छठे वित्तीय वर्ष के बीच आप खाते पर लोन ले सकते हैं। मगर पीपीएफ से आंशिक निकासी की सुविधा आपको सातवें वर्ष से दी जाती है। इसके अलावा एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे अहम कारणों से आप 5 साल पूरे होने पर ही पीपीएफ खाता बंद कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि आप कैसे समय से पहले आंशिक निकासी कर सकते हैं।
कितना पैसा निकालने की अनुमति
पीपीएफ से आंशिक निकासी छठे वित्तीय वर्ष के पूरा होने या सातवें वित्तीय वर्ष की शुरुआत से संभव है। आप एक वर्ष में अधिकतम एक बार आंशिक निकासी कर सकते हैं। अब सवाल है कि आप कितना पैसा समय से पहले निकाल सकते हैं। तो बता दें कि चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में खाते की बैलेंस का 50% या पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते के बैलेंस का 50%, जो भी कम हो, आप अधिकतम आंशिक निकासी के तौर पर निकाल सकते हैं।
नहीं लगता टैक्स
अच्छी बात यह है कि पीपीएफ खाते से की गयी आंशिक निकासी पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। पीपीएफ सब्सक्राइबर के पास 15 साल बाद भी बिना किसी योगदान के अपने खाते को आगे बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। इस स्थिति में, खाते में जमा हुई राशि पर खाता बंद कराने तक ब्याज मिलता रहता है। साथ ही मैच्योरिटी के बाद खाता चालू रखने की स्थिति में ग्राहक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार कितना भी पैसा निकाल सकता है।
मैच्योरिटी के बाद आंशिक निकासी की नियम
हालांकि, यदि आप मैच्योरिटी के बाद अपने पीपीएफ खाते में योगदान जारी रखने का निर्णय लेते हैं, तो इसकी अवधि 5 साल होती है। यानी खाते को कम से कम 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान आंशिक निकासी का नियम बदल जाता है। इस स्थिति में पीपीएफ ग्राहक बढ़ी हुई मैच्योरिटी अवधि के दौरान साल में एक बार पैसा निकाल सकता है। मगर वे 5 सालों के दौरान कुल बैलेंस के 60 फीसदी से अधिक राशि नहीं निकाल सकता है।
उदाहरण से समझिए
उदाहरण के लिए, 15 साल के बाद आपका पीपीएफ बैलेंस 10 लाख रु है। अब यदि आप अपने खाते को अगले पांच साल तक बढ़ाने का फैसला करते हैं तो पांच साल की अवधि के दौरान अधिकतम आंशिक निकासी 6 लाख रुपये कर सकते हैं। यानी 10 लाख रु का 60 फीसदी।
कैसे करें आंशिक निकासी
आंशिक निकासी के लिए, आपको उस पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में जाने की जरूरत होगी, जहां आपका पीपीएफ खाता है। वहां आपको फॉर्म सी जमा करना होगा। फॉर्म सी में आपको खाता संख्या, निकाले जाने वाले पैसे की डिटेल देनी होगी। यदि पीपीएफ खाता नाबालिग के नाम पर है, तो घोषणा करनी होगी कि पैसा नाबालिग बच्चे के उपयोग के लिए जरूरी है जो अभी भी नाबालिग है और जीवित है।
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