
PPF Nomination : पीपीएफ एक अच्छा निवेश ऑप्शन है। इसमें नॉमिनेशन की भी सुविधा मिलती है। पर यदि पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी कैसे खाते में जमा प्रोसेस के लिए क्लेम कर सकता है, यहां हम आपको वही बताएंगे। खाताधारक की मौत के बाद नॉमिनी पर्सन बैंक या पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध फॉर्म जी जमा करके पीपीएफ राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। बिना किसी सक्सेशन सर्टिफिकेट के कानूनी उत्तराधिकारी 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए क्लेम कर सकता है।
ये फॉर्म भरना है जरूरी
पीपीएफ खाताधारक की की मृत्यु होने पर नॉमिनी या कानूनी वारिस( वारिसों) द्वारा पीपीएफ खाते के पैसे के लिए क्लेम किया जा सकता है। इन व्यक्ति(यों) को क्रेडिट ट्रांसफर करने से पहले खाताधारक द्वारा चुकाए जाने वाले लोन या लोन पर ब्याज की कटौती की जाएगी। पीपीएफ राशि का दावा करने के लिए फॉर्म जी भरना होगा।
ये जानकारी देनी होती है
फॉर्म जी किसी भी दावेदार के लिए जरूरी है, चाहे वह नॉमिनी हो या कानूनी उत्तराधिकारी। फॉर्म को बैंक या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। यह एक सरल फॉर्म है जिसमें क्लेम से संबंधित जानकारी होती है, जैसे कि खाता नंबर, नॉमिनी डिटेल, प्लेस आदि।
पीपीएफ डेथ क्लेम फॉर्म कैसे प्राप्त करें (फॉर्म जी)
ऐसी 3 स्थितियां हैं जहां खाताधारक की मृत्यु पर क्लेम जनरेट होता है। पीपीएफ खातों पर डेथ क्लेम करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है।
जब कोई नामांकन होता है :-
- सभी नॉमिनी द्वारा भरा गया फॉर्म जी
- सब्सक्राइबर का डेथ सर्टिफिकेट
- किसी अन्य नॉमिनी व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट
- खाताधारक की पासबुक

जब नॉमिनेशन मौजूद नहीं है और दावा कानूनी वारिस करे :-
- कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा भरा गया फॉर्म जी
- ग्राहक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र या वसीयत की अटेस्टेड कॉपी
- ग्राहक की पासबुक
जब नॉमिनेशन न हो और अकाउंट में क्रेडिट 1 लाख रुपये से कम हो :-
- कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा भरा गया फॉर्म जी
- सब्सक्राइबर का डेथ सर्टिफिकेट
- स्टांप पेपर पर फॉर्म जी (क्षतिपूर्ति पत्र) का एनेक्शर I
- स्टांप पेपर पर फॉर्म जी (एफिडेविट) का एनेक्शर II
- स्टांप पेपर पर फॉर्म जी के लिए एनेक्शर III (एफिडेविट पर लेटर ऑफ डिस्क्लेमर)
इन बातों का रखें ध्यान -
- पीपीएफ खाते में पैसे का क्लेम किए जाने तक ग्राहक की मृत्यु के बाद भी शर्तों के अनुसार जमा पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा
- ग्राहक की मृत्यु के मामले में कोई भी पीपीएफ खाता जारी नहीं रख सकता है
- ग्राहक की मृत्यु के बाद पीपीएफ खाते में जमा की गई अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और दावेदार(कों) को वापस कर दिया जाएगा
- सब्सक्राइबर द्वारा लिया गया कोई भी लंबित क्रेडिट जैसे कि लोन क्लेम राशि से घटाया जाएगा
- सक्सेशन सर्टिफिकेट के बिना कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा 1 लाख रु तक की राशि के लिए दावा किया जा सकता है
- एक कानूनी उत्तराधिकारी पीपीएफ खाते के पैसे का दावा कर सकता है
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