Post Office : 5 वर्षीय ये स्कीमें हैं कमाल, देंगी गारंटीड रिटर्न
Post Office: 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ डाकघर की यह 3 योजनाएं गारंटी रिटर्न प्रदान करती हैं। पिछले कुछ दिनों से हम सभी देख रहे हैं कि शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव है। ऐसे में कई लोग जोखिम भरे इक्विटी मार्केट में निवेश करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए डाकघर निवेश का बेहतरीन विकल्प देता है। पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने से आपको लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न मिलता है।
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पांच साल की है लॉक इन पिरिय
आज हम आपको डाकघर की 3 बचत योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो गारंटीड रिटर्न देती हैं। ये 3 योजनाएं हैं डाकघर आरडी खाता, डाकघर समय जमा खाता (पीओटीडी), और डाकघर - राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)। ये योजनाएं पांच साल के लॉक-इन पिरियड के साथ आती हैं। इनमें पैसा लागने के कई फायदे हैं।
डाकघर आवर्ती जमा खाता (आरडी)
यदि आप 5 साल के लिए गारंटीड रिटर्न के साथ एक सुरक्षित आरडी (आवर्ती जमा) की तलाश में हैं तो डाकघर आवर्ती जमा खाता आपके लिए सही विकल्प है। यह योजना RD पर 5.8 प्रतिशत का ब्याज दर प्रदान करती है। ब्याज दर पर तिमाही चक्रवृद्धि मिलती है। आप इस योजना में न्यूनतम 100 रुपये प्रति माह 10 के गुणक किसी भी राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं।
डाकघर सावधि जमा खाता (पीओटीडी)
जैसा कि नाम से पता चलता है, यह योजना डाकघर से एक प्रकार की FD है। इस योजना के तहत आप डाकघर में एक, दो, तीन या पांच साल के लिए निवेश कर सकते हैं। एक, दो और 3 साल के लिए FD पर 5.5 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। अगर आप अच्छे रिटर्न की तलाश में हैं तो आपको 5 साल के लिए इसमे निवेश करना चाहिए। 5 साल की सावधि जमा योजना पर यह अधिकतम 6.7 प्रतिशत तक ब्याज प्रदान करती है। आयकर की धारा 80सी के तहत इसमें टैक्स छूट भी मिलता है।
डाकघर - राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
डाकघर एनएससी योजना 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती है। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में निवेश पर 5 साल के में 6.8 प्रतिशत तक ब्याज मिलती है। इस योजना के तहत आप न्यूनतम 1000 रुपये और उसके बाद 100 रुपये के गुणक में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यह योजना आपको 5 साल की लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद ही अपना पैसा निकालने की अनुमति देती है। हालांकि, कुछ शर्तों के तहत, आप समय से पहले निवेश को निकाल सकते हैं। इस योजना के तहत जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स में बचत के लिए योग्य है।