Post Office Tax Saving Schemes: बजट 2025 में निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस कटौती की लिमिट को बढ़ाते हुए दोगुना कर दिया है। वित्त मंत्री ने सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट पर लगने वाला TDS की कटौती की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये कर दिया है।

आपको बता दें कि 'स्रोत पर कर कटौती' को टीडीएस कहा जाता है। इसे किसी व्यक्ति की आमदनी के स्रोत से सीधे टैक्स पेमेंट लेने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि ऐसी कई सारी पोस्ट ऑफिस स्कीम हैं जो टैक्स फ्री है। आइए इन पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में आपको फटाफट बताते हैं।
सीनियर सिटीजन को मिलेगा ये फायदा
ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक बैंक FD, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट या अन्य बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट यानी ब्याज से अपनी कमाई करते हैं। अब इंटरेस्ट पर TDS कटौती की लिमिट बढ़ जाने से सीनियर सिटीजन को ब्याज के जरिए 1 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
पीपीएफ
पीपीएफ छूट सेक्टर के अंतर्गत आता है, जमा के लिए धारा 80 सी के तहत कर छूट उपलब्ध होगी (अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष), और ब्याज टैक्स फ्री है। इसमें निवेश की शुरुआत केवल ₹500 से की जा सकती है, जबकि अधिकतम लिमिट ₹1.5 लाख सालाना है। यह योजना EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी के तहत आती है, जिसका मतलब है कि आपको इसमें मिलने वाले ब्याज, मैच्योरिटी राशि, और निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इस योजना में खाते पर आपको कोई भी टैक्स भुगतान नहीं करना होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी की शादी या उच्च शिक्षा हासिल करने में माता-पिता को आर्थिक सहायता मिल सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में कम से कम 15 साल का निवेश करना जरुरी होता है। खाते में किये गए निवेश पर 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
यदि निवेशकर्ता सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक साल में 1.5 लाख रुपये या इससे अधिक का निवेश करते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट भी मिलती है।जमा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।


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