Post Office Schemes Rules: PPF से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना तक, 1अक्टूबर से बदलेंगे पोस्ट ऑफिस स्कीम के नियम

Post Office Small Saving Scheme New Rules From 1st October: पोस्ट ऑफिस में खुलने वाली नेशनल स्मॉल सेविंग्स (NSS) स्कीम्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, स्कीम्स के तहत 6 कैटेगरी की पहचान की गई है, जिनके लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आइए आपको फटाफट बताते हैं कि इन स्कीम्स में क्या-क्या बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

Post Office Schemes

पीएफ अकाउंट से जुड़ा हुआ बदलाव

नाबालिग के 18 साल का होने तक POSA (Post Office Savings Account) पर ब्याज मिलेगा। उसके बाद, PPF के लिए लागू ब्याज दर लागू होगी। मैच्योरिटी की कैलकुलेशन नाबालिग के 18वें जन्मदिन से की जाएगी। अगर जमा राशि वार्षिक सीमा के अंदर है, तो प्राइमरी खाते पर स्कीम के लिए प्रभावी दर लागू होगी।

किसी भी सेकंडरी खाते के बैलेंस को प्राइमरी खाते में मिला दिया जाएगा। अतिरिक्त राशि 0% ब्याज के साथ वापस की जाएगी। दो से ज्यादा अतिरिक्त खातों पर उनकी ओपनिंग की तारीख से 0% ब्याज मिलेगा। NRI द्वारा PPF खातों का विस्तार ऐसे एक्टिव NRI जिनके PPF खाते हैं, जिनके लिए रेजिडेंसी डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 30 सितंबर, 2024 तक POSA ब्याज मिलेगा। इस डेट के बाद, ब्याज 0% होगा।

सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जुड़े बदलाव

यदि इस स्कीम के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो दो से अधिक खाते खोले गए हैं, तो अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दादा-दादी (कानूनी अभिभावक नहीं) द्वारा खोले गए खातों के मामले में कानूनी अभिभावक या बायोलॉजिकल माता-पिता को गार्जियनशिप ट्रांसफर करनी होगी। इरेगुलर खातों को मौजूदा POSA दर पर साधारण ब्याज के साथ रेगुलर किया जा सकता है।

अनियमित नेशनल स्मॉल सेविंग अकाउंट

1 अक्टूबर से अनियमित नेशनल स्मॉल सेविंग अकाउंट को लेकर होने वाले बदलाव को इन 3 तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) से पहले खोले गए दो NSS-87 खाते के तहत सबसे पहले खोले गए अकाउंट पर प्र‍चलित योजना दर लागू होगी, जबकि दूसरे अकाउंट पर POSA दर के साथ बकाया राशि पर 200 बीपीएस की दर लागू होगी। इन दोनों अकाउंट में जमा राशि एनुअल लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए।

अगर अतिरिक्‍त जमा किया जाता है तो बिना ब्‍याज के साथ इसे वापस कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों अकाउंट पर 0% ब्याज दर मिलेगी।

वहीं, डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) के बाद दो खोले गए एनएसएस-87 खाते के तहत सबसे पहले खोले गए खाते को प्रचलित योजना का लाभ मिलेगा और दूसरे अकाउंट के तहत प्रचलित POSA दर लागू होगी। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी।

वहीं, तीसरे खाते के लिए जो अधिक अनियमित है, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और मूल राशि निवेशक को वापस कर दी जाएगी।

पोस्ट ऑफिस के लिए निर्देश

सभी पोस्ट ऑफिस को निर्देश है कि उन्हें अकाउंट होल्डर या अभिभावकों से उनकी PAN और आधार डिटेल्स अपने पा तैयार करनी होंगी, अगर ये पहले से उपलब्ध नहीं हैं तो। साथ ही रेगुलराइजेशन रिक्वेस्ट जमा करने से पहले सिस्टम को अपडेट करना होगा।

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