Post Office Scheme No Interest New Rules: अगर आपने पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना NSS(National Small Savings) में निवेश किया हैं या आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार 1 अक्टूबर से इस योजना से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। हाल में फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नए नियमों के बारे में एक सर्कुलर जारी की है।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया पोस्ट ऑफिस स्कीम से जुड़ा ये सर्कुलर ( New Rules for NSS from 1 October 2024)
फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास छोटी बचत खातों को रेगुलेट करने का अधिकार है। जारी किए सर्कुलर के अनुसार, अगर कोई अकाउंट अनियमित पाया जाता है तो उसे स्थापित नियम के अनुपालन में वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक रेगुलराइजेशन के लिए भेजा जाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस की NSS स्कीम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नए नियम जारी किए हैं। इनस स्मॉल सेविंग स्कीम पर ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
नेशनल स्माल सेविंग्स स्कीम पर नहीं मिलेगी ब्याज
1 अक्टूबर से अनियमित नेशनल स्मॉल सेविंग अकाउंट को लेकर होने वाले बदलाव में कई चीजों को शामिल किया गया है। डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) से पहले खोले गए दो NSS-87 खाते के तहत, सबसे पहले खोले गए अकाउंट पर प्रचलित योजना दर लागू होगी, जबकि दूसरे अकाउंट पर प्रचलित POSA दर के साथ बचे हुए अमाउंट पर पर 200 बीपीएस की दर लागू होगी।
इन दोनों अकाउंट में जमा राशि सालाना सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अतिरिक्त जमा किया जाता है तो बिना ब्याज के साथ इसे वापस कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा यानी शून्य दर ब्याज होगा।
अगर दो से ज्यादा हैं नेशनल स्माल सेविंग्स अकाउंट
डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) के बाद दो खोले गए एनएसएस-87 अकाउंट के तहत, सबसे पहले खोले गए खाते को प्रचलित योजना का फायदा मिलेगा। वहीं, दूसरे अकाउंट के तहत प्रचलित POSA दर लागू होगी। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी।
इसके अलावा अगर दो से ज्यादा NSS-87 अकाउंट है तो दो खातों के लिए बताए गए नियमों को लागू कया जाएगा। तीसरे अकाउंट के लिए जो अधिक इरेगुलर है, कोई ब्याज नहीं दिया मिलेगा और मूल राशि निवेशक को वापस कर हो जाएगी।
इन पोस्ट ऑफिस स्कीम से भी जुड़े बदलाव होंगे 1 अक्टूबर से लागू
नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट के मामले में 18 साल का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (पीओएसए) के बराबर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। पीपीएफ का ब्याज तभी मिलेगा, जब नाबालिग खाता खोलने के लिए पात्र हो जाएगा यानी 18 साल का हो जाएगा। उसके बाद लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
वहीं, एनआरआई पीपीएफ खाते पर भी 30 सितंबर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज का भुगतान होगा। इसके बाद ऐसे खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार, अगर किसी बच्ची का सुकन्या समृद्धि अकाउं ऐसे व्यक्ति ने खोला है, जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है तो उसे यह खाता नेचुरल पेरेंट्स या लीगल अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं होने पर खाता बंद किया जा सकता है।
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