Post Office : बचत खाताधारक सावधान, बिना ये काम किए नहीं निकाल सकेंगे 10000 रु से ज्यादा
नई दिल्ली, सितंबर 27। एक बैंक सेविंग अकाउंट की तरह ही पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा होती है। देश के तमाम लोगों का बचत खाता पोस्ट ऑफिस में है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टिमेंट ने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। डिपार्टमेंट ने नियमों में जो बदलावप किए हैं, वो 10,000 रुपये या उससे ज्यादा धनराशि के निकासी पर लागू है।
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वेरिफिकेशन की होगी जरूरत
डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के माध्यम से 25 अगस्त को सर्कुलर जारी कर बताया कि पोस्ट ऑफिस की साखाओं से सेविंग अकाउंट्स मसे 10,000 रुपये और उससे ज्यादा धन के निकासी पर सत्यापन यानी की वेरिफिकेशन की जरूरत होगी।
इन जगहों पर नहीं होगा वेरिफिकेशन
सर्कुलर में बताया गया है कि सिंगल हैंडेड पोस्ट ऑफिस से 10,000 रुपये और उससे ज्यादा रकम के निकासी के लिए वेरिफिकेशन हटा दिया गया है।
सर्किल हेड कर सकेंगे जांच
पोस्ट डिपार्टमेटं के नोटिफिकेशन के मुताबिक "यह देखना सर्किल हेड की विशेष जिम्मेदारी होगी की सुरक्षा के उपायों का ध्यान रखे। हेड धोखाधड़ी रोकने की हर जरूरी कोशिश सावधानीपूर्वक करेंगे। सर्किल हेड परिस्थितियों के हिसाब से कोई भी विशेष जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
निकासी लिमिट में हुई है बढ़ोत्तरी
वेरिफिकेशन के अलावा डाक विभाग ने ग्राहकों के लिए विदड्रॉल लिमिट भी बढ़ा दी है। नए नियम के लागू होने के बाद अब खाताधारक ग्रामीण डाक सेवा की कीसी भी ब्रांच से एक दिन में 20,000 रुपये तक निकासी कर सकते हैं। पहले यह सीमा मात्र 5 हजार रुपए की थी।
क्या है ट्रांजेक्शन की लिमिट
नए नियमों के अनुसार कोई भी ब्रांच पोस्टमास्टर एक कार्यदिवस में समान खाते में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश में जमा या निकासी स्विकार नहीं करेगा। यानी अब एक दिन में पोस्ट ऑफिस के खाते से 50,000 रुपये से ज्यादा का कैश लेन-देन नहीं किया जा सकता है।