नई दिल्ली, अगस्त 20। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं का उपयोग कर लंबी अवधि के कुछ उद्देश्यो को पाया जा सकता है। निवेशकों के बिच हमेशा ही यह धारणा रहती है कि डाकघर की सभी निवेश योजनाएं टैक्स फ्री होती हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि टैक्स सेविंग बेनिफिट देने वाली स्कीम के लिए उस पर मिलने वाला ब्याज या रिटर्न भी टैक्स फ्री होगा। चलिए आज आपको डाकघर द्वारा दी जाने वाली विभिन्न बचत और निवेश योजनाएं और उन पर टैक्स कैसे लगाया जाता के विषय में समझाते हैं।
र्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
पीपीएफ में निवेश पर कर-बचत और कर-मुक्त दोनों विशेषताएं हैं और यह ईईई निवेश के श्रेणी के अंतर्गत आता है। कोई भी निवेशक पीपीएफ खाता खोल सकता है और एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है। पीपीएफ पर टैक्स पर छूट आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत मिलता है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री है।
सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई
किसी भी बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल कर बालिका के भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, इसमें निवेश राशि पर धारा 80 सी के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं। पीपीएफ की तरह, कर-मुक्त ब्याज और परिपक्वता के साथ, एसएसवाई भी ईईई निवेश विकल्प है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)
डाकघर एनपीएस सेवा प्रदाताओं के लिए पीओपी (प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस) के रूप में कार्य करता है। इसलिए, जो निवेशक एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं, वे खाता खोलने के लिए नामित डाकघर शाखा में जा सकते हैं। निवेशक एनपीएस टियर-1 खातों में स्वैच्छिक निवेश के लिए धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट कॉरपस से रिटर्न और एकमुश्त कम्यूटेशन टैक्स-फ्री हैं।
डाकघर समय जमा
निवेशकों को 5 साल के पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में किए गए निवेश पर धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है। छोटी अवधि के लिए किए गए निवेश पर कोई टैक्स-बचत लाभ उपलब्ध नहीं है। डाकघर सावधि जमा पर ब्याज कर मुक्त नहीं है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिक निवेशकों को धारा 80TTB के तहत एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक अर्जित ब्याज पर छूट मिलती है।
डाकघर मासिक आय योजना खाता (एमआईएस)
डाकघर एमआईएस खातों में जमा पर न तो कोई कर-बचत लाभ उपलब्ध है, न ही अर्जित ब्याज कर मुक्त है। अर्जित ब्याज पर कर छूट डाकघर सावधि जमा के समान है
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
वरिष्ठ नागरिक निवेशकों को पोस्ट ऑफिस एससीएसएस में किए गए निवेश पर एक वित्तीय वर्ष में धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर-लाभ मिलता है।
जबकि SCSS पर अर्जित ब्याज कर मुक्त नहीं है, निवेशकों को एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज पर धारा 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है।
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