Post Office : बचत खाताधारकों के लिए खुशखबरी, मिलेगा नयी सुविधा का फायदा
नई दिल्ली, मई 24। पोस्ट ऑफिस के बचत खाताधारकों के लिए एक अच्छी खबर है। पोस्ट ऑफिस के बचत खाताधारकों के लिए एक नयी सुविधा शुरू होने जा रही है। पोस्ट ऑफिस के बचत खाताधारक जल्द ही एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) और आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। अब पोस्ट ऑफिस के ग्राहक अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अन्य बैंकों से पोस्ट ऑफिस खातों में पैसा भेज सकते हैं। आगे जानिए नयी सुविधा की डिटेल।
काम की खबर : Post Office और बैंकों में पैसे जमा करने और निकालने का बदला नियम, फटाफट जानें
कब से लागू होगी सुविधा
विभाग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार यह सुविधा 31 मई, 2022 से उपलब्ध होगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है यह पीओएसबी खातों के लिए एनईएफटी / आरटीजीएस सुविधा के रोलआउट के बारे में है जिसे पीओएसबी खाताधारकों के लिए 31.05.2022 से चालू की जा रही है।
कितना लगेगा चार्ज
- 10,000 रु तक के लेन-देन के लिए : 2.50 रु + जीएसटी
- 10,000 रु से ऊपर 1 लाख रु तक के लेनदेन के लिए : 5 रु + जीएसटी
- 1 लाख रु से अधिक और 2 लाख रु तक के लेनदेन के लिए : 15 रु + जीएसटी
- 2 लाख रु से अधिक और अधिकतम सीमा से अधिक नहीं के लिए : 25 रु + जीएसटी
एनईएफटी क्या है
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) एक इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है जिसका उपयोग दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, वर्ष में 365 दिन किया जा सकता है और आरबीआई द्वारा आधे घंटे के बैचों में बैंकों के बीच लेनदेन को मंजूरी दी जाती है।
आरटीजीसी क्या है
आरटीजीसी का मतलब रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, जो एक रियल-टाइम फंड ट्रांसफर सेटलमेंट सिस्टम है जिसमें व्यक्तिगत फंड ट्रांसफर निर्देश तय किए जाते हैं। आरटीजीसी लेनदेन चौबीसों घंटे, वर्ष में 365 दिन उपलब्ध हैं।
पोस्ट ऑफिस का एक और नया नियम
सरकार ने किसी वित्तीय वर्ष में पोस्ट ऑफिस और बैंक में पैसे जमा और निकालने के नियम में एक अहम बदलाव किया है। एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रु से अधिक पैसा जमा और निकालने पर पैन या आधार नंबर पेश करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके लिए 10 मई 2022 को एक अधिसूचना जारी की थी। ये नए नियम 26 मई 2022 से लागू होंगे। अगर आप चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी आपको पैन या आधार की जरूरत होगी। हर व्यक्ति को पैन प्राप्त और पेश करना होगा, तब जब यदि वे किसी वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक खातों में बैंक या पोस्ट ऑफिस में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा या निकालता है। किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक या अधिक खातों में वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद निकासी पर भी ये नियम लागू होगा। बैंक में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने पर भी यही नियम लागू होगा। नए नियमों के जरिए सरकार अर्थव्यवस्था में कैश के संचलन को कम करने के लिए नकदी जमा / निकासी पर नज़र रखने की दिशा में एक कदम हो सकता है।