नई दिल्ली, सितंबर 13। जिन वरिष्ठ नागरिकों का पोस्ट ऑफिस में खाता है, उनके लिए यह खबर काफी काम की है। दरअसल पोस्ट ऑफिस ने वरिष्ठ और बीमार नागरिकों के लिए अपना खाता बंद करने और पैसा निकालने के नियम आसान कर दिए हैं। हाल ही में पोस्ट ऑफिस ने ऐसे लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए फैसला लिया कि वे एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पैसा निकाल सकेंगे, लोन ले सकेंगे, खाता बंद कर सकेंगे और समय से पहले भी खाता बंद कर सकेंगे। उन्हें पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी।
पैसा रहेगा सेफ
जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा के लिए, डाक विभाग ने डाकघरों और खाताधारकों के लिए एक अधिकृत व्यक्ति (अथॉराइज्ड पर्सन) के माध्यम से खाते से विदड्रॉल / लोन / बंद कराने / खाते को समय से पहले बंद करने सहित अकाउंट को चलाने के लिए नये दिशानिर्देश जारी किए हैं। खाताधारक के आधार पर पैसा निकालने वाले व्यक्ति को अधिकृत करने के लिए वरिष्ठ नागरिक द्वारा कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होगा।
लिखनी होगी ऐप्लिकेशन
पोस्ट ऑफिस खाताधारक को खाते से ऑपरेशन (निकासी / ऋण / खाता बंद करना या समय से पहले बंद करना) के लिए संबंधित पोस्टमास्टर को फॉर्म-12 में एक ऐप्लिकेशन लिखनी होती है, जिसके जरिए किसी व्यक्ति को आपके खाते के संचालन के लिए अधिकृत किया जाता है। अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर को खाता धारक द्वारा वेरिफाई किया जाना जरूरी है।
जॉइंट अकाउंट के नियम
संयुक्त खाते के मामले में, खाताधारकों में से कोई भी अधिकृत व्यक्ति के साइन को वेरिफाई कर सकता है। खाताधारक को लोन या खाता बंद करने आदि से संबंधित फॉर्म को भरना होगा और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। खाताधारक और अधिकृत व्यक्ति के आईडी और एडरेस प्रूफ की एक सेल्फ अटेसटेड कॉपी अटैच करनी होगी। हस्ताक्षरों का मिलान करने के बाद काउंटर पोस्टल सहायता मामले को पर्यवेक्षक के पास मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
मंजूरी मिलने पर
पर्यवेक्षक कार्यालय के रिकॉर्ड के साथ दस्तावेजों के अलावा खाताधारकों के साइन की जांच और वेरिफाई करेगा और यदि वह संतुष्ट हो तो वह आवेदन के टॉप पर "अथॉराइजेशन एक्सेपटेड" लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा। ध्यान रहे कि फॉर्म के जानकारी वाले हिस्से में अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए।
कैसे मिलेंगे पैसे
ध्यान रहे कि भुगतान या तो चेक के माध्यम से किया जाएगा या पोस्ट ऑफिस बचत खाते या बैंक खाते में जमा किया जाएगा। केवल बचत खाते से निकासी के मामले में ही नकद भुगतान की अनुमति होगी। साथ ही अधिकृत व्यक्ति डाकघर की शाखा में कार्यरत एजेंट या कर्मचारी नहीं हो सकता है।
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