GST Bachat Utsav: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया है। समाज के एक बड़े वर्ग को राहत का आश्वासन देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग और युवाओं को जीएसटी सुधार से लाभ होगा। कल से जीएसटी सुधार लागू होने के साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 'जीएसटी बचत उत्सव' करार दिया।

PM Modi की आज की बड़ी बातें
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब मुख्य रूप से केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की कर दरें होंगी। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें ज्यादा सस्ती हो जाएंगी।
- इसे बचत के उत्सव "बचत उत्सव" की शुरुआत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुधार न केवल परिवारों पर बोझ को हल्का करेंगे, बल्कि निवेश के लिए एक आकर्षण, उद्यमियों के लिए एक स्वर्ग और एक ऐसी भूमि के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे।
- GST सुधारों पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयकर छूट सीमा बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए हैं।
- स्वदेशी के मंत्र ने स्वतंत्रता आंदोलन को ताकत दी, स्वदेशी हमारी समृद्धि की खोज को भी ताकत देगा।
- पीएम मोदी ने 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट, जीएसटी सुधारों का हवाला दिया। गरीबों, नव-मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग के लिए 'डबल बोनान्जा' कहा।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर घर और दुकान स्वदेशी होनी चाहिए।
GST बचत उत्सव कल से शुरु
इसे बचत के उत्सव "बचत उत्सव" की शुरुआत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुधार न केवल परिवारों पर बोझ को हल्का करेंगे, बल्कि निवेश के लिए एक आकर्षण, उद्यमियों के लिए एक स्वर्ग और एक ऐसी भूमि के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे, जहां हर राज्य विकास की दौड़ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कल से देश GST बचत उत्सव मनाएगा। आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे। इस सुधार से समाज के हर वर्ग को लाभ होगा।
GST परिषद ने इस महीने की शुरुआत में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सुव्यवस्थित दो-स्तरीय टैक्स सिस्टम को मंजूरी दी थी, जो 22 सितंबर से, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगी। जिन वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, उनमें से लगभग 99 प्रतिशत अब 5 प्रतिशत के दायरे में आ जाएंगी, जबकि पहले 28 प्रतिशत के दायरे में आने वाली लगभग 90 प्रतिशत वस्तुएं अब 18 प्रतिशत के दायरे में आ जाएंगी। हालांकि, विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपकर लागू रहेगा।


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