पीएम किसान योजना : इन लोगों को दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन, वरना नहीं मिलेगा पैसा

नयी दिल्ली। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ियों की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। वे किसान भी इस योजना का पैसा ले रहे हैं, जो योग्य नहीं हैं। पीएम किसान योजना के तहत कुछ शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करने वालों को ही योजना का लाभ दिया जाता है। सरकार ने कुछ लोगों का पैसा रोका भी है। करीब 33 लाख लोगों को योजना से बाहर किया गया है। मगर कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें फिर से पैसा मिलना शुरू हो सकता है। इसके लिए उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

इन्हें दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन

इन्हें दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने आदेश दिया है कि उन किसानों का पैसा तुरंत रोक दिया जाए, जिनकी मृत्यु हो गयी है। सरकार ने ये भी कहा है कि मर चुके किसानों के उत्तराधिकारी को योजना का लाभ लेने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पीएम किसान योजना के तहत कोई पैसा नहीं दिया जाएगा।

तुरंत रोका जाएगी किस्त

तुरंत रोका जाएगी किस्त

सरकारी ने एक कड़ा फैसला लेकर निर्देश जारी किया है कि किसान की मृत्यु की जानकारी मिलते ही पीएम किसान योजना की किस्त फौरन बंद कर दी जाए। फिर किस्त तब ही मिल सकेगी, जब मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी का पता चल जाए। सरकार ने कहा है कि इसके लिए 2 महीनों के अंदर आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

पैसा मिलने में न हो कोई दिक्कत

पैसा मिलने में न हो कोई दिक्कत

असल में पीएम किसान योजना में उत्तराधिकारी विवादों की संख्या बढ़ी है। इसी कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। सरकार ये भी चाहती है कि योजना का पैसा सभी लाभार्थियों को मिलता रहे। इसीलिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लाभार्थी की मृत्यु के मामले में उसके उत्तराधिकारी को 2 महीनों में नियुक्त कर दें।

ऐसे करना होगा दोबारा आवेदन

ऐसे करना होगा दोबारा आवेदन

मृतक के उत्तराधिकारी को पीएम किसान योजना के तहत लाभ उठाने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उसे स्वघोषणा पत्र के साथ-साथ बैंक खाता डिटेल और आधार कार्ड के अलावा मृतक का वारिस होने की पात्रता का प्रूफ भी देना होगा। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत से ऐसे किसान हैं, जो योजना के तहत योग्य नहीं हैं मगर फिर भी उन्होंने पीएम किसान योजना का पैसा लिया है। ऐसे किसानों की संख्या करीब 33 लाख है। इन किसानों के खातों में सरकार 2,326 करोड़ रु भेज चुकी है। सरकार अब इनसे ये पैसा वसूल करने की योजना बना रही है।

इन्हें नहीं मिलता लाभ

इन्हें नहीं मिलता लाभ

यदि किसान कृषि भूमि का इस्तेमाल खेती के बजाय दूसरे कामों के लिए करे तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलता। वे किसान जो दूसरों के खेतों पर करते हैं, मगर उनके अपने खेत नहीं होते। ऐसे किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि खेत पिता या दादा के नाम है तो भी फायदा नहीं मिलेगा। खेत का मालिक अगर सरकारी कर्मचारी या रिटायर है या फिर मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक या मंत्री है तो भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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