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PM Kisan : 33 लाख किसानों का पत्ता साफ, नहीं मिलेगा पैसा

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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए काफी फायदे वाली स्कीम है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 2-2 हजार रु तीन किस्तें दी जाती हैं। यानी उन्हें साल में कुल 6 हजार रु मिलते हैं। मगर इस योजना का फायदा उन किसानों ने भी लिया है, जो अयोग्य हैं। ऐसे किसानों की संख्या 32.91 लाख है। इन लाखों किसानों के खातों में सरकार 2,326 करोड़ रु भेज चुकी है। सरकार की योजना अब इनसे ये पैसा वसूल करने की है। सरकार इन किसानों से पैसा वसूलने के साथ ही इन्हें योजना से बाहर भी करेगी।

राज्य सरकारें उठाएंगी कदम

राज्य सरकारें उठाएंगी कदम

गौरतलब है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में अयोग्य लोगों के प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठाने की बात कही है। ऐसे किसान भी पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। जबकि नियमों के अनुसार इनकम टैक्स देने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। यहां तक किसान के परिवार में भी कोई टैक्स देने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। राज्य सरकारें इस मामले में एक्टिव हो गयी हैं। ऐसे किसानों का पता लगा कर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

ये किसान नहीं हैं योजना के लिए योग्य

ये किसान नहीं हैं योजना के लिए योग्य

किसान अगर कृषि भूमि का इस्तेमाल खेती के बजाय दूसरे कामों के लिए करे तो उसे योजना का लाभ नहीं मिल सकता। वे किसान जो दूसरों के खेतों पर करते हैं, मगर उनके अपने खेत नहीं होते। ऐसे किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि खेत पिता या दादा के नाम है तो भी फायदा नहीं मिलेगा। खेत का मालिक अगर सरकारी कर्मचारी या रिटायर है या फिर मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक या मंत्री है तो भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

ये लोग भी हैं योजना से बाहर

ये लोग भी हैं योजना से बाहर

इसके अलावा प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार में किसी किसान को भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। अगर खेत के मालिक को 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिल रही है तो वो भी इस योजना से बाहर है। इनकम टैक्पस चुकाने वाले परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

ऐसे करें शिकायत

ऐसे करें शिकायत

यदि आप पीएम किसान योजना के पक्के लाभार्थी हैं और फिर आपको योजना का पैसा नहीं मिला तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप किसान पीएम-किसान हेल्पलाइन 155261 या टोल फ्री 1800115526 नंबर पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। वहीं किसान मंत्रालय के नंबर 011-23381092 पर भी संपर्क कॉल की जा सकती है।

बहुत काम की है पीएम किसान ऐप

बहुत काम की है पीएम किसान ऐप

आप पीएम किसान मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएगी। अपने मोबाइल में प्ले स्‍टोर एप्लिकेशन पर जाएं। यहां आपको सर्च ऑप्शन में आपको पीएम-किसान मोबाइल ऐप टाइप करना है। अब आपको पीएम-किसान मोबाइल ऐप स्क्रीन पर दिखेगा। इसे डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें। इस ऐप की मदद से आप नया किसान पंजीकरण, आवेदन का स्टेटस, आधार में बदलाव, सेल्फ-रजिस्टर्ड किसानों का स्टेसट और पीएम किसान हेल्पलाइन आद‍ि का फायदा उठा सकते हैं।

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English summary

PM Kisan Yojana 33 lakh farmers are out of scheme will not get money

If the farmer uses agricultural land for other purposes instead of farming, then he cannot get the benefit of the scheme. Those farmers who do on the fields of others, but do not have their own fields. Such farmers will also not get the benefit of this scheme.
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