नई दिल्ली, अगस्त 02। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को साल में 2-2 हजार रु की तीन किस्तें मिलती हैं। मगर इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। कुछ ऐसे लोगों ने भी इस योजना का फायदा लिया है, जो वास्तव में पात्र नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए खिलाफ अब सरकार कार्रवाई करेगी। जी हां यूपी सरकार ऐसे लोगों के लिए सख्त हो गयी है और जांच कर रही है।
लैंड रिकॉर्ड की हो रही मैपिंग
यूपी सरकार ने पीएम किसान के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों के लैंड रिकॉर्ड की मैपिंग का निर्देश दिया है। इस आदेश के मद्देनजर मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जिला राजस्व और कृषि विभागों द्वारा प्रयागराज में 6.96 लाख किसानों के लैंड रिकॉर्ड की जांच भी शुरू कर दी गई है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों के लैंड रिकॉर्ड की मैपिंग करने के निर्देश जारी कर दिए गये हैं।
हजारों किसानों के लैंड रिकॉर्ड हुए चेक
जिले (प्रयागराज) में करीब 6.96 लाख किसान हैं। प्रयागराज के उप निदेशक (कृषि) ने कहा कि विभिन्न तहसीलों में अब तक 10,000 किसानों के भूमि रिकॉर्ड की जाँच की जा चुकी है। बाकी किसानों के भी प्राथमिकता के आधार पर लैंड रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं।
करीब 6.5 लाख किसान हैं पात्र
इस साल जब सरकार ने योजना के तहत आवेदन स्वीकार करना शुरू किया, तो प्रयागराज सहित राज्य भर में बड़ी संख्या में लोगों ने इसके लिए आवेदन किये थे। अधिकारियों ने कहा कि अपात्र पाए गए लोगों के दस्तावेजों को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अकेले प्रयागराज जिले में 6.45 लाख किसान पात्र पाए गए।
कागजों में मिली गड़बड़ी
विभिन्न जिलों में आवेदनों में गलतियां मिलीं। इन आवेदनों पर लोगों के किसान न होने के बावजूद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन करने का संदेह था। इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में सभी आवेदकों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रयागराज जिले में कुल 6.96 लाख लोगों ने पीएम किसान योजना के तहत आवेदन किया था। मगर उनके लैंड रिकॉर्ड अब जांच के दायरे में है।
ये लोग नहीं हैं पात्र
सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत उन किसानों की कैटेगरी तय कर रखी है, जो इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। इन किसानों में सरकारी नौकरी वाले, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और पूर्व में भी इनमें से किसी पोस्ट पर रहने वाले लोग शामिल हैं। इन सभी को पीएम किसान योजना का फायदा नहीं मिल सकता। दूसरी बात पति-पत्नी में से कोई एक ही इस योजना का फायदा ले सकता है। अगर कोई किसान इनकम टैक्स भरता है तो उसे भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकता। अगर किसान के परिवार में कोई टैक्स देता है तो भी इस योजना का फायदा नहीं लिया जा सकता। कोई किसान अगर कृषि भूमि का इस्तेमाल खेती के बजाय दूसरे कामों के लिए कर रहा है तो उसे भी पीएम किसान योजना के तहत पैसे नहीं मिलेंगे।
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