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PM Kisan : पति-पत्नी दोनों को मिल सकते हैं पैसे या नहीं, चेक करें

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नई दिल्ली, जुलाई 20। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की शुरुआत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए की थी। इस योजना के तहत सरकार देश के किसानों को 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये की सालाना वित्तीय सहायता करती है। इस समय इस योजना का लाभ 15 करोड़ से अधिक किसान उठा रहे हैं। इसके अलावा बताते चलें कि यह एक डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजना है। इस योजना की अब तक 8 किश्तें जारी की जा चुकी हैं और 9वीं किस्त जल्द ही वितरित की जाएगी। पीएम किसान की कुछ शर्तें और नियम हैं, जिन्हें पूरा करने वाला ही इस योजना का लाभ ले सकते है। आगे हम जानेंगे इस योजना की डिटेल और ये भी कि क्या पति-पत्नी अगर दोनों किसान हैं तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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पति-पत्नी दोनों को लाभ मिलेगा या नहीं

पति-पत्नी दोनों को लाभ मिलेगा या नहीं

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने किसान परिवारों की मदद के लिए की थी। इस योजना के पात्रता नियम के अनुसार परिवार का एक ही सदस्य इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस तरह पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। उनमें से केवल एक ही को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की अनुमति है।

कौन ले सकता है फायदा

कौन ले सकता है फायदा

सभी वे किसान जिनकी अपनी जमीन है या वे परिवार जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है इस योजना के तहत पात्र हैं। छोटे और सीमांत किसान भी इस योजना के तहत पात्र हैं। ये सभी लोग और परिवार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले सकते हैं। योजना का पैसा हर बार सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।

कौन नहीं ले सकता फायदा

कौन नहीं ले सकता फायदा

सभी संस्थागत भूमिधारक, केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों में काम करने वाले या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्यों की कंपनियों और सरकार के कार्यालयों / स्वायत्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी या रिटायर्ड, स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर और उनके परिवार, कोई व्यक्ति और उसका परिवार जो सेवानिवृत्त हो गया है और उसे 10000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन मिलती हो, कोई भी व्यक्ति और उसका परिवार जिसने पिछले आकलन वर्ष में इनकम टैक्स दाखिल किया हो, जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष और किसी नगर निगम का मेयर।

कैसे करें रजिस्टर

कैसे करें रजिस्टर

रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पात्र किसान करीबी कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (पीएम किसान) के पास जा सकता है। या आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। खुद को रजिस्टर करने के लिए इस लिंक (https://www.pmkisan.gov.in/registrationform.aspx) पर जाएं।

जानिए एक और अहम नियम

जानिए एक और अहम नियम

यदि कोई कृषि भूमि का इस्तेमाल खेती के बजाय दूसरे कामों के लिए कर रहा है तो उसे भी पीएम किसान योजना के तहत पैसे नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं कोई किसान अगर दूसरों के खेतों पर काम कर रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

English summary

PM Kisan Check whether husband and wife can get money or not

According to the eligibility rule of PM Kisan, only one member of the family can get the benefit of this scheme. In this way both husband and wife cannot take advantage of this scheme.
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