PM Awas Yojana : विवाहित हैं तो इस तरह मिलेगा 2.67 लाख रु का फायदा, जानिए डिटेल

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी सरकार की एक शानदार स्कीम है। इस योजना के तहत घर खरीदारों को होम लोन पर 2.67 लाख रु का फायदा मिलता है। ये फायदा होम लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर सब्सिडी के रूप में मिलता है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रु की सब्सिडी (अधिकतम) दी जाती है। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से अब तक बड़ी संख्या में घर खरीदार इस योजना से लाखों रु का फायदा उठा चुके हैं। 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर हो इस उद्देश्य के साथ पीएम आवास योजना को शुरू किया गया था। पर इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इन्हीं में एक शर्त विवाहित जोड़ों से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इसकी डिटेल।

ये है विवाहितों के लिए नियम

ये है विवाहितों के लिए नियम

अगर आप विवाहित हैं तो पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने से पहले ये नियम जरूर जान लें, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। ध्यान रहे कि पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों मिल कर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों अलग-अलग पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी आप अपने पति/पत्नी के साथ मिल कर या अकेले ही अधिकतम 2.67 लाख रु की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं।

इनकम को माना जाएगा सिंगल यूनिट

इनकम को माना जाएगा सिंगल यूनिट

इस नियम के मुताबिक किसी विवाहित जोड़े की इनकम को एक यूनिट ही माना जाएगा। पीएम आवास योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ किफायती आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।

योजना के हैं दो घटक

योजना के हैं दो घटक

इस योजना के दो घटक हैं। इनमे पहला है शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ग्रामीण गरीबों के लिए। इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ मिलाया जाता है ताकि घरों में शौचालय, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन, पीने के पानी तक पहुंच और जन-धन बैंकिंग की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

कैसे मिलती है सब्सिडी

कैसे मिलती है सब्सिडी

ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और एलआईजी (निम्न आय समूह) कैटेगरी (वार्षिक घरेलू आय 6,00,000 रुपये तक) के उधारकर्ताओं को 6,00,000 रुपये तक के लोन पर 6.5 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी मिलती है। एमआईजी (मध्य आय समूहों) 1 कैटेगरी (वार्षिक घरेलू आय 6,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये के बीच) के उधारकर्ताओं को 9 लाख रु तक के लोन पर 4 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। एमआईजी 2 कैटेगरी (वार्षिक घरेलू आय 12,00,001 रुपये से 18,00,000 रुपये के बीच) के उधारकर्ताओं को 12 लाख रु तक के लोन पर 3 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी मिलती है। लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए।

कब शुरू थी हुई स्कीम

कब शुरू थी हुई स्कीम

20 साल की अवधि में मिलने वाली सब्सिडी राशि 2.30 से 2.67 लाख रुपये तक होती है। बता दें कि इस योजना को शुरू हुए 5 साल से अधिक समय हो चुका है। पीएम आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था।

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