PF Fund : नौकरी छोड़ने पर ऐसे करें पैसा ट्रांसफर, वरना डूब जाएगी रकम

PF Account: अगर आपने नौकरी छोड़ दी है या आप रिटायर हो गए हैं तो आपकों तीन साल के अंदर पीएफ खाते से पैसा निकालना होता है। नियम के अनुसार ऐसा नहीं करने पर पीएफ एकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। इस तरह के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि अगर रिटायर होने वाले कर्मचारी या नौकरी छोड़ने वाले व्यक्ति ने 3 साल के भीतर पैसा नहीं निकाला तो उनका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा की साथ ही कर्मचारियों को खाते में इन दिनों का ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।

कोर्ट ने दिया है फैसला

कोर्ट ने दिया है फैसला

बात यह थी की एक कर्मचारी ने कोर्ट से गुजारिश की थी की उसे 2017 से 2021 तक का ब्याज दिलवाया जाएं। कोर्ट ने कर्मचारी की मांग को नकारते हुए यह फैसला सुनाया था। जानकारी के अनुसार वह व्यक्ति 2006 में रिटायर हो गया था। लेकिन उसने रिटायरमेंट के 3 साल के भितर विड्राल के लिए अप्लाई नहीं किया था।

कब निस्क्रिय हो जाता है पीएफ खाता

कब निस्क्रिय हो जाता है पीएफ खाता

रिटायर हो जाने के बाद या फिर अगर कोई कर्मचारी विदेश में स्थायी रूप से बस जाता है तब नहीं तो कर्चमारी के मृत्यु की स्थिति में खाता इनएक्टिव होने की बात सामने आती है। जब कर्मचारी की तरफ से पीएफ खाते में तीन साल तक कोई योगदान नहीं किया जाता है तो उसे एक निष्क्रिय खाता पीएफ खाता माना जाता है। 58 वर्ष की आयु के बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है।

 

इनस्क्टिव होने पर कैसे निकाल सकते हैं पैसा

इनस्क्टिव होने पर कैसे निकाल सकते हैं पैसा

ईपीएफओ में निवेश करने वाले मेंबर अपने पीएफ खाते को दोबारा चालू करवा सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को ईपीएफओ के ऑफिस में आवेदन देना होगा। निष्क्रिय पीएफ खातों से संबंधित क्लेम को निपटाने के लिए कर्मचारी का सत्यापन जरूरी होता है। अगर व्यक्ति जिस कंपनी में काम करता था वह बंद हो गई है तो क्लेम को केवाईसी के जरिए सर्टिफाइड कराया जाता है। केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ईएसआई आइडेंटिटी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की मदद लेनी पड़ती है।

मंजूरी के बाद ही निकलात है पैसा

मंजूरी के बाद ही निकलात है पैसा

अगर कर्मचारी के पीएफ खाते में 50 हजार रुपये से अधिक की राशि है तो पैसा निकालने के लिए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी लेनी होगी। 25 हजार रुपए से अधिक और 50 हजार रुपए की राशि के लिए अकाउंट ऑफिसर की मंजूरी जरूरी होती है। अगर खाते की राशि 25 हजार रुपए से कम है, तो निकासी के लिए डीलिंग असिस्टेंट की मंजूरी चाहिए होगी।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+