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PF खाताधारक इसी महीने निपटा लें ये काम, वरना अटक जाएगा पैसा

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नई दिल्ली, अगस्त 10। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) को आधार से लिंक करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। ईपीएफओ ने इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को आधार से लिंक करने की समय सीमा 1 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी थी। यूएएन एक 12-अंकीय नंबर है जो उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो ईपीएफ में योगदान कर रहे हैं। ईपीएफ ने पीएफ खाते के यूएएन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है। इसके लिए ईपीएफओ ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में बदलाव किया है। साथ ही ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल को भी बदल दिया गया है।

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क्या हो सकता है नुकसान

क्या हो सकता है नुकसान

अगर आपके पीएफ खाते से आधार लिंक नहीं है तो ईपीएफओ कर्मचारी के खाते में आने वाली कंपनी के योगदान को रोक सकता है। यह फिर से तभी शुरू हो पाएगा जब आधार आपके पीएफ खाते से लिंक होगा। इसलिए अभी समय है, इस काम को फटाफट कर लें। अगर आपने पीएफ खाते में आधार नंबर नहीं दिया है तो इस काम को जल्दी से निपटे करें। ईपीएफओ ने बताया है कि आधार सीडिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद कंपनी नॉन-आधार लिंक्ड यूएएन के लिए अलग से ईसीआर फाइल कर सकता है।

नहीं मिलेगा एडवांस

नहीं मिलेगा एडवांस

यदि आप 1 सितंबर तक आधार को अपने यूएएम नंबर से लिंक नहीं करते हैं, तो आप कोविड-19 के बीच बीमा बेनेफिट और एडवांस लेने सहित कई ईपीएफ बेनेफिट से वंचित रह जाएंगे। आगे जानिए ईपीएफ खाते को आधार से ऑनलाइन लिंक करने की आसान प्रोसेस।

ये है पूरा प्रोसेस

ये है पूरा प्रोसेस

ईपीएफओ के सदस्य पोर्टल पर जाएं और यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें। टॉप मेनू बार में 'मैनेज' विकल्प पर जाएं। फिर ड्रॉप-डाउन से 'केवाईसी' विकल्प चुनें। एक नया पृष्ठ खुलेगा, जिसमें विभिन्न दस्तावेज़ प्रकार की लिस्ट होती है। यहां ईपीएफ खाते से लिंक करने के लिए "आधार" चुनें। फिर आधार कार्ड के अनुसार आधार नंबर और उस पर लिखा नाम दर्ज करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें।

जानिए आगे के स्टेप्स

जानिए आगे के स्टेप्स

सेव करने के बाद आधार आधार को यूआईडीएआई के डेटा से वेरिफाई किया जाएगा। आपके केवाईसी दस्तावेज़ के सफल अप्रूवल पर ग्राहक के आधार को सफलतापूर्वक ईपीएफ खाते से लिंक कर दिया जाएगा। आपको आधार डिटेल के सामने "वेरिफाई" लिखा हुआ मिलेगा।

जानिए दूसरा तरीका

जानिए दूसरा तरीका

पीएफ खाते में आधार लिंक के लिए epfindia.gov.in पर जाएं। फिर ऑनलाइन सर्विसेज में ई-केवाईसी पोर्टल पर क्लिक करें। अब आधार नंबर दर्ज करें। फिर मोबाइल नंबर दें। ओटीपी जनरेट होगा। एक बार फिर से आधार नंबर दर्ज करें। अब ओटीपी को वेरिफाई करें। तीन बार ओटीपी, आधार नंबर और मोबाइल फोन नंबर दर्ज करने के बाद आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा। आप उमंग ऐप के माध्यम से अपने आधार को यूएएन के साथ लिंक कर सकते हैं। पैन और आधार कार्ड को लिंक करना सभी बैंकों, पीपीएफ खातों और ईपीएफ खातों के लिए अपने केवाईसी की एक आवश्यकता है। ईपीएफओ ने पहले कहा था कि एम्प्लोयर केवल उन कर्मचारियों के लिए ईसीआर दाखिल कर सकता है जिन्होंने अपने आधार को पीएफ यूएएन से जोड़ा है।

English summary

PF account holders should settle this work this month otherwise money will be stuck

If you do not link Aadhaar with your UAM number by September 1, you will be deprived of many EPF benefits including taking insurance benefits and advances amid COVID-19.
Story first published: Tuesday, August 10, 2021, 16:12 [IST]
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