Paytm फाउंडर इस मामले में हुए गिरफ्तार, मिली जमानत

नई दिल्ली, मार्च 13। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा को फरवरी में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में रैश ड्राइविंग के एक मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस के अनुसार शर्मा कथित तौर पर जगुआर लैंड रोवर चला रहे थे जिसने दक्षिणी दिल्ली के जिला पुलिस आयुक्त की कार को टक्कर मार दी। आगे जानि पूरी डिटेल।

vijay shekhar sharma

शर्मा मौके से फरार
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने पुष्टि की है कि पुलिस ने विजय शेखर शर्मा को तेज गति या लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। शिकायत के मुताबिक 22 फरवरी को शर्मा की तेज रफ्तार लैंड रोवर ने मदर इंटरनेशनल स्कूल के बाहर डीसीपी बेनिता मैरी जैकर की कार को टक्कर मारी थी। डीसीपी जयकर की कार उनका ड्राइवर चला रहा था। रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि शर्मा मौके से फरार हो गए थे।

गुरुग्राम की कंपनी में रजिस्टर है कार
पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया था कि शर्मा की कार गुरुग्राम की एक कंपनी में पंजीकृत है। कंपनी के लोगों ने पुलिस को बताया कि कार दक्षिण दिल्ली में रहने वाले शर्मा के पास है।

पेटीएम पर लगा बैन
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को "बैंक में देखी गई सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं" का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोकने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ ये कार्रवाई की गयी। आरबीआई ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत ये निर्देश दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करेगा।

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