Pan Card Expiry: आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को भी ट्रैक किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, पैन कार्ड का इस्तेमाल कई फाइनेंशियल कामों के लिए किया जाता है लेकिन क्या पैन कार्ड की एक्सपायरी डेट भी होती है? इसकी वैलिडिटी क्या है? आइए आपको बताते हैं।

क्या पैन कार्ड की वैलिडिटी होती है?
पैन कार्ड की वैलिडिटी सिर्फ कुछ सालों की नहीं होती है बल्कि लाइफटाइम तक रहती है। पैन कार्ड की एक्सपायरी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही होती ही होती है। पैन कार्ड पूरे जीवन में वैलिड रहता है। पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है।
पैन नंबर में जिस व्यक्ति का पैन कार्ड है, उसकी जानकारी होती है। ध्यान रखें कि व्यक्ति के मरने के बाद ही पैन कार्ड को रद्द कराया जा सकता है। डेथ सर्टिफिकेट की मदद से सभी जरूरी जगहों पर KYC अपडेट कराया जा सकता है और पैन कार्ड को रद्द किया जा सकता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पैन कार्ड अपने पास रख सकता है। एक से ज्यादा पैन कार्ड अपने पास रखने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
अगर एक से ज्यादा होता है किसी के पास पैन कार्ड
अगर किसी के भी पास एक से ज्यादा पैन है और वह इनका यूज करता है तो ये गैर कानूनी है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के प्रावधानों के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन हैं तो इसे सरेंडर कर सकते हैं। पैन कार्ड को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से सरेंडर कर सकते हैं।
आखिर पैन कार्ड लीगल डॉक्यूमेंट क्यों है?
पैन कार्ड को लीगल डॉक्युमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि, इससे आपके सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाता है। टैक्स की चोरी रोकने के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है।
आपको बता दें कि पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है इस अल्फान्यूमेरिक नंबर की शुरुआत अंग्रेजी के अल्फाबेट्स से होती है। कार्ड में यह कैपिटल में दर्ज होते हैं और इनके अलावा पैन कार्ड में यूजर के हस्ताक्षर, फोटो और पता भी दर्ज होता है। पैन कार्ड नंबर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। पैन कार्ड में दर्ज अन्य जानकारियों को पैन कार्ड होल्डर अपडेट कर सकता है।


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