PAN-Aadhaar Link : आयकर विभाग ने रख दी डेडलाइन, जानिए उसके बाद क्या होगा
PAN Aadhaar Link

PAN-Aadhaar Link : जो आयकर विभाग है उसने पैनकार्ड धारकों के लिए अल्टीमेटम जाती करते हुए पैन-आधार लिंक करने के लिए जो समय सीमा है। उस समय सीमा को जारी किया है। जो पैन कार्ड है उसको तय सीमा के भीतर आधार से लिंक नहीं कराया गया, तो फिर जो पैन कार्ड धारक है उनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आयकर विभाग की तरफ से कहा गया है। कि यह जो काम है बहुत ही अनिवार्य हैं।

31 मार्च 2023 तक पैन–आधार लिंक करना अनिवार्य है

31 मार्च 2023 तक पैन–आधार लिंक करना अनिवार्य है

सभी तरह के जो वित्तीय लेनदेन है। जैसे मकान, जमीन की खरीद या फिर किसी भी तरह की संपत्ति की खरीद के लिए जो पैनकार्ड हैं। वो अनिवार्य दस्तावेज हो गया है। जो पैनकार्ड हैं उसके माध्यम से आयकर विभाग संबंधित जो व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति का वित्तीय लेखा जोखा रखता है। पैनकार्ड धारकों को आयकर विभाग की तरफ से कहा गया है। कि आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक, ऐसे पैन धारक को छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे सभी पैनधारक 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ लें। अगर व्यक्ति ऐसा नही करता हैं, तो फिर जो पैन कार्ड है। वो निष्क्रिय हो जायेगा। उसके बाद पैन कार्ड का उपयोग कभी नही किया जा सकेगा।

पैन–आधार पेनाल्टी देकर लिंक करें

पैन–आधार पेनाल्टी देकर लिंक करें

आयकर विभाग के मुताबिक, जो व्यक्ति 1 जुलाई 2022 के बाद अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराता हैं, तो फिर उस व्यक्ति को पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर 1 हजार रु का जुर्माना लागू किया गया हैं। इसको 31 मार्च 2023 तक 1 हजार रु की पेनाल्टी देकर लिंक कराया जा सकता हैं। अगर व्यक्ति पैन-आधार लिंक नहीं कराता हैं, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139एए के तहत आपका जो पैन कार्ड है। वो रद्द हो जायेगा।

क्या होगी परेशानी पैन लिंक नहीं होने पर

क्या होगी परेशानी पैन लिंक नहीं होने पर

अगर आपका पैन-आधार से लिंक नही होता है, तो फिर आपको आईटीआर फाइल करने में समस्या आएगी। इसके साथ ही आपके जो पुराने रिफंड है। वो भी अटक जायेंगे। आप किसी भी तरह के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके लिए पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेंगे। आपको बैंक अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आपको बैंक में पैसे जमा करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने और बेचने में कठिनाई होगी।

तरीका पैन और आधार से लिंक करके का

अगर आपको अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है, तो फिर उसके लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की जो आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट है। उस वेबसाइट के जाना होगा। इस वेबसाइट में आपको खुद को रजिस्टर करना है। यह पर जो पैन नंबर है। वो आपका यूजर आईडी आईडी होगा। यूजर आईडी, पासवर्ड और डेथ ऑफ बर्थ डालकर लॉगइन करें। उसके बाद स्क्रीन पर आपको लिंक आधार का विकल्प दिखाई देगा। आपको उस ऑप्शन का चयन करना है उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल की सेटिंग पर जाना होगा। आप जैसे ही प्रोफाइल सेटिंग में जाते है, तो फिर वहां पर आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प का चयन करें। इसके बाद आपको आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल करना होगा। इसके बाद आपको नीचे लिंक आधार का विकल्प पर चयन करें। ये प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है। आपका पैन कार्ड आधार से लिंक जो जायेगा।

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