Visas of Pakistani Nationals: भारत नहीं छोड़ा तो पाकिस्तानियों पर होगा एक्शन, देना पड़ेगा ₹3 लाख जुर्माना

Visas of Pakistani Nationals: पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, जिसमें 26 टूरिस्ट लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने इस हमले की वजह से लगे आरोपों से साफ इंकार कर दिया। इस घटना के बाद, भारत ने कई कड़े कदम उठाए। इनमें से एक कदम ये भी है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकलना होगा और वापस पाकिस्तान जाना होगा।

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₹3 लाख तक का जुर्माना (Pahalgam terror attack)

ऐसे में जो पाकिस्तानी शॉर्ट-टर्म वीजा पर भारत में थे, उनके लिए पाकिस्तान वापस लौटने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। सरकार के आदेशों के बावजूद जिन लोगों ने अपना वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रुकने का फैसला किया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर मामला दर्ज हो सकता है, जुर्माना लग सकता है, या फिर उन्हें सजा भी दी जा सकती है।

जो भी पाकिस्तानी नागरिक सरकार द्वारा तय की गई अंतिम तारीख के बाद भारत नहीं छोड़ते है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत उन्हें तीन साल तक की सजा, ₹3 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह नियम 2025 के इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के तहत लागू किया गया है।

वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई

यह कानून, 4 अप्रैल से लागू हुआ है, ये उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान है जो अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक भारत में रहते हैं, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, या प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसपैठ करते है। इस कदम से यह भी संदेश गया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा।

आपको बता दें कि जो लोग SAARC वीजा पर भारत में थे, उनके लिए भारत छोड़ने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल थी। वहीं, जो लोग मेडिकल वीजा पर भारत में थे, उनके लिए आखिरी तारीख 29 अप्रैल तय की गई थी। 12 तरह के वीजाधारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना था। इसमें वीजा ऑन अराइवल, जर्नलिस्ट, फिल्म, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस, माउंटेनियरिंग, स्टूडेंट, वीजिटर, ग्रुप वीजिटर्स, तीर्थयात्री और तीर्थयात्रिओं का ग्रुप भी इसमें शामिल हैं।

कानूनों को अनदेखा करने पर सख्त एक्शन (Short-term visa for Pakistanis)

Act के अनुसार, वे लोग उल्लंघनकर्ता माने जाएंगे जो अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक भारत में रुके हैं या जिनके पास वैध पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा जो भी इस कानून के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है या वीजा की शर्तों का पालन नहीं करता, उसे दंड का सामना करना पड़ सकता है।

कानूनों को अनदेखा करने पर इस अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट सजा का प्रावधान नहीं है, तो उसे तीन साल तक की कैद या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति कानून के किसी भी नियम, आदेश या निर्देश का उल्लंघन करता है (धारा 17 और 19 को छोड़कर) और अगर उस उल्लंघन के लिए अलग से कोई सजा तय नहीं है, तो उसे तीन साल तक की जेल, या ₹3 लाख तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजा हो सकती हैं।

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है सिंधु जल संधि समझौते को स्थगित किया गया है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट बंद कर दी गई है। पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी है।

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