PACL घोटाला : 12 लाख निवेशकों को राहत, 10 हजार रु तक वापस मिले
नयी दिल्ली। पीएसीएल घोटाला मामले में 12 लाख निवेशकों को राहत मिली है। बाजार रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मुताबिक 12 लाख से अधिक पीएसीएल निवेशकों के 10,000 रुपये तक के क्लेम निपटा दिए गए हैं। इन क्लेम के लिए 429 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सेबी ने पाया था कि पीएसीएल, जिसने कृषि और रियल एस्टेट व्यवसायों के नाम पर लोगों से पैसा जुटाया था, ने 18 सालों के दौरान अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं (CIS) के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपये से अधिक पैसा हासिल किया। रिटायर न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने उन निवेशकों को कई चरणों में पैसा वापस करने का प्रक्रिया शुरू की थी, जिन्होंने पीएसीएल में पैसा लगाया था।
पहले 9.72 लाख लोगों को दिया पैसा
सेबी ने एक बयान में कहा कि समिति ने 12,48,344 पात्र लोगों (10,000 रुपये तक के दावों के मामले में) को 429.13 करोड़ रुपये का रिफंड कर दिया है। समिति ने इससे पहले 9.72 लाख से अधिक उन लोगों का पैसा लोटाया था, जिनका क्लेम 8,000 रुपये तक का था। अब 8,001 और 10,000 रुपये तक राशि का क्लेम करने वाले निवेशकों को पैसा लौटाया गया है, जिनकी संख्या 2.76 लाख निवेशक है।
जब्त की गई थी संपत्ति
दिसंबर 2015 में सेबी ने पीएसीएल और उसके नौ प्रमोटरों और निदेशकों की सभी संपत्तियों की कुर्की करने का आदेश दिया था। ये फैसला निवेशकों को बकाया पैसा लौटाने में असफल होने के कारण लिया गया था। सेबी ने 22 अगस्त 2014 को एक आदेश में पीएसीएल, इसके प्रमोटरों और निदेशकों को पैसा वापस करने के लिए कहा था। डिफॉल्टरों को निर्देश दिया गया था कि वे योजनाओं को बंद करें और आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर निवेशकों को पैसा वापस करें।
अप्रैल तक क्या थी स्थिति
मध्य अप्रैल तक पीएसीएल के 8 लाख से ज्यादा निवेशकों को 205 करोड़ रुपये लौटा दिए गए थे। तब 7,000 रुपये तक का क्लेम करने वाले निवेशकों को पैसा लौटा दिया गया था। यानी अप्रैल से सितंबर तक करीब 5 महीनो की अवधि में 4 लाख और निवेशकों को पैसा लौटा दिया गया है।
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