गैस एजेंसी खोलें और बनें मालामाल, ऐसे झटपट मिलेगा लाइसेंस

नई दिल्ली, सितंबर 19। देश की एक बड़ी जनसंख्या अब रसोई के लिए एलपीजी का प्रयोग करती है। सरकार की उज्जवल योजना ने देश में एलपीजी का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा किया है। अब गांवों में भी लगभग सभी घरों में एलपीजी का प्रयोग हो रहा है। एलपीजी की खपत अब और भी बढ़ रही है। यदि आपके मन में कोई व्यवसाय करने का है तो आप एलपीजी गैस का एजेंसी खोलने के विषय में सोच सकते हैं।

कंपनिया देती हैं डिलरशिप

कंपनिया देती हैं डिलरशिप

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडेन गैस की डिलपशिप की पेशकश कर रहा है। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी गैस के लिए डिलपशिप प्रदान करता है। हालांकि, डिलरशिप लेने के लिए आपकों कुछ नियम और शर्तो का पालन करना पड़ेगा। सभी कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए नियम बनाए हैं। इन्हीं नियमों के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दिया जाता है। ये सभी कंपनियां समय-समय पर डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करती है।

क्या है आवेदन की प्रक्रिया

क्या है आवेदन की प्रक्रिया

हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट के पर दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन स्विकार करती है। जब कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है। कंपनी के पास अपने मापदंड होते हैं। इन्हीं मापदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है। इंटरव्यू के बाद इसके रिजल्ट घोषित किए जाते हैं। अगर लिस्ट में आवेदक का नाम आता है तो कंपनियां जरूरी डाक्यूमेंटेशन के बाद आगे की कार्यवाहीं शुरू कर देती हैं।

होती है जांच

होती है जांच

कंपनियां आवेदक को डिलशिप देने से पहले ग्राउंड चेक करवाती हैं। इसका मतलब है कि जहां आवेदक एजेंसी को स्थापित करना चाहता है, वहां हर मौसम में वाहनों के पहूचने की व्यवस्था है कि नहीं है। गैस गोदाम हमेशा जमिन पर बनाएं जाएंगें, अगर आपके नाम जमिन है तो यह अच्छी बात हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम 15 साल के लिए जमिन लीज पर होनी चाहिए। गोदाम का निर्माण निवेदक को खूद ही करवाना होगा।

किन्हें मिलती है वारियता

एलपीजी एजेंसियां सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जनरल निवेदको के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण तय करती है। एससी और एसटी के लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। नियम के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों, सशस्त्र बलों के कर्मियों, पुलिस सेवाओं से सेवानिवृत, राष्ट्रीय खिलाड़ियों और सामाजिक रूप से विकलांग लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन समाचार पत्रों में अधिसूचित किए जाते हैं। इस संबंध में जानकारी पोर्टल https://www.lpgvitarakchayan.in पर भी उपलब्ध है।

 

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